खटीमा तहसील के पेशकार को पांच वर्ष की सजा, 60 हजार जुर्माना, विजिलेंस ने रिश्वत लेते किया था गिरफ्तार

खटीमा क्षेत्र निवासी महिला ने दाखिल खारिज के मामले में पेशकार की विजिलेंस में शिकायत की थी। प्रारंभिक जांच में शिकायत सही पाई जाने पर 27 मई 2014 को विजिलेेंस हल्द्वानी की टीम ने तत्कालीन पेशकार सतपाल सिंह निवासी महुआखेड़ा गंज को रंगेहाथों गिरफ्तार किया था।

By Prashant MishraEdited By: Publish:Sat, 25 Sep 2021 07:33 AM (IST) Updated:Sat, 25 Sep 2021 07:33 AM (IST)
खटीमा तहसील के पेशकार को पांच वर्ष की सजा, 60 हजार जुर्माना, विजिलेंस ने रिश्वत लेते किया था गिरफ्तार
अदालत ने आरोपित पेशकार को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

जागरण संवाददाता, नैनीताल : विशेष न्यायाधीश भ्रष्टïाचार निवारण प्रीतू शर्मा की कोर्ट ने 15 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथों गिरफ्तार खटीमा तहसील के पेशकार को पांच साल सश्रम कारावास व 60 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।  अर्थदंड अदा नहीं करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

अभियोजन के अनुसार खटीमा क्षेत्र निवासी महिला ने दाखिल खारिज के मामले में पेशकार की विजिलेंस में शिकायत की थी। प्रारंभिक जांच में शिकायत सही पाई जाने पर 27 मई  2014 को विजिलेेंस हल्द्वानी की टीम ने तत्कालीन पेशकार सतपाल सिंह पुत्र हरचंद सिंह निवासी महुआखेड़ा गंज, थाना काशीपुर ऊधमसिंह नगर को रंगेहाथों गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज करने के बाद सतपाल सिंह को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। 
ट्रायल के दौरान अभियोजन अधिकारी नरेंद्र नाथ पाण्डे ने आठ जबकि बचाव पक्ष ने दो गवाह पेश किए। शुक्रवार को अदालत ने आरोपित पेशकार को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

गाय की हत्या के आरोपित की जमानत अर्जी खारिज

नैनीताल : जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी की कोर्ट ने गोहत्या के आरोपित गुड्डू पुत्र रफी निवासी बिजली घर नई बस्ती ठाकुरद्वारा मुरादाबाद की जमानत अर्जी खारिज कर दी। डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए तर्क रखा कि 11 अगस्त को अनिल कुमार निवासी किलावली कुंडा ऊधमसिंह नगर ने रिपोर्ट लिखाई थी कि टीवी फिटर नहर के पास डैम के किनारे एक व्यक्ति गाय काट रहा था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो मौके से ही गुड्डू को गिरफ्तार कर लिया। इसी बीच गाय का मालिक बंशीलाल निवासी नारायणपुर रामनगर भी आ गया। उसके खिलाफ गोवंश संरक्षण अधिनियम व अन्य धराओंं मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपित ने जमानत प्रार्थना पत्र में स्वीकार किया कि उसका व्यवसाय मृत पशुओं की हड्डी, चमड़ा आदि अन्य अंगों को उठाकर ले जाना है। अभियोजन के अनुसार तथाकथित लाइसेंस का दुरुपयोग कर आरोपित द्वारा चरने गई गाय की हत्या कर दी गई।
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