खाद्य सुरक्षा एक्ट में पंजीकरण नहीं करने और गंदगी फैलाने पर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर लगाया जुर्माना

खाद्य सुरक्षा अधिनियम के न्याय निर्णायक अधिकारी व एडीएम कोर्ट ने अधिनियम के अंतर्गत व्यावसायिक प्रतिष्ठान का पंजीकरण नहीं कराने और स्वच्छता व हाईजिन के मानक के उल्लंघन पर दुकानदारों पर 10-10 हजार जुर्माना लगाया है। 30दिन में जुर्माना अदा नहीं करने पर भू राजस्व की तरह वसूली की जाएगी।

By Skand ShuklaEdited By: Publish:Wed, 04 Aug 2021 08:39 AM (IST) Updated:Wed, 04 Aug 2021 08:39 AM (IST)
खाद्य सुरक्षा एक्ट में पंजीकरण नहीं करने और गंदगी फैलाने पर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर लगाया जुर्माना
खाद्य सुरक्षा एक्ट में पंजीकरण नहीं करने और गंदगी फैलाने पर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर लगाया जुर्माना

जागरण संवाददाता, नैनीताल : खाद्य सुरक्षा अधिनियम के न्याय निर्णायक अधिकारी व एडीएम कोर्ट ने अधिनियम के अंतर्गत व्यावसायिक प्रतिष्ठान का पंजीकरण नहीं कराने और स्वच्छता व हाईजिन के मानक के उल्लंघन पर दुकानदारों पर 10-10 हजार जुर्माना लगाया है। 30 दिन में जुर्माना अदा नहीं करने पर भू राजस्व की तरह वसूली की जाएगी।

वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी अश्विनी कुमार सिंह ने बताया कि 2019 में नैनीताल की बाजारों में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया था। टीम ने पंजीकरण, साफ-सफाई आदि की जांच पड़ताल की थी। 29 जुलाई को न्याय निर्णायक अधिकारी एडीएम कोर्ट ने मामलों में फैसला सुनाया। इसके अंतर्गत छड़ा खैरना गरमपानी में बिना पंजीकरण के संचालित मांस की दुकान व दुकान में गंदगी पर अधिनियम की धारा-58 के अंतर्गत दस हजार जुर्माना, घासमंडी हल्द्वानी में गंदगी व बिना पंजीकरण के चल रही मांस मछली की दुकान के संचालक अब्बास अहमद पर दस हजार, टनकपुर रोड हल्द्वानी में मांस की दुकान के संचालक नसीम अहमद पर दस हजार, धारी तहसील अंतर्गत भटेलिया में डंगवाल स्वीट्स पर दस हजार, नैनीताल के मल्लीताल में बड़ा बाजार में मिठाई विक्रेता अनूप सिंह पर दस हजार, मैसर्स सिद्धि स्वीट्स भवाली के मदन सिंह पर दस हजार, नैनीताल के पंत पार्क में फड़ व्यवसायी खड़क सिंह पर 20 हजार, रामनगर में मीट मार्केट में मो. इमरान पर दस हजार का जुर्माना लगाया गया है। टीम में एफएसओ राजेश शर्मा, कैलाश टम्टा, नंदकिशोर, अश्विनी सिंह शामिल थे।

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