पेशी से बच रही पाक मूल की अमेरिकी फरीदा नोयडा से गिरफ्तार, कोर्ट ने फर्जी पासपोर्ट के मामले में ठहराया था दोषी

वर्ष 2020 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चम्पावत द्वारा फरीदा को फर्जी पासपोर्ट से भारत में प्रवेश का दोषी करार देते हुए उसे चार वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया था। फ‍िलहाल उसे नाेयडा से पकड़कर जेल भेज दिया गया है।

By Prashant MishraEdited By: Publish:Sun, 28 Feb 2021 03:02 PM (IST) Updated:Sun, 28 Feb 2021 03:06 PM (IST)
पेशी से बच रही पाक मूल की अमेरिकी फरीदा नोयडा से गिरफ्तार, कोर्ट ने फर्जी पासपोर्ट के मामले में ठहराया था दोषी
उसे चार वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया था।

जागरण संवाददाता, बनबसा : पुलिस ने पेशी से बच रही पाकिस्तानी मूल की अमेरिकी महिला फरीदा मलिक को यूपी से गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार को उसे पुलिस ने कोर्ट में पेश किया जहां से जेल भेज दिया गया है। पांच मार्च 2020 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चम्पावत द्वारा फरीदा को फर्जी पासपोर्ट से भारत में प्रवेश का दोषी करार देते हुए उसे चार वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया था।

फरीदा के खिलाफ 12 जुलाई 2019 को बनबसा थाने में 39/2019 धारा 3 पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम 1920 व 14 विदेशी अधिनियम 1946 के तहत मामला पंजीकृत किया गया था। वर्ष 2020 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चम्पावत द्वारा फरीदा को फर्जी पासपोर्ट से भारत में प्रवेश का दोषी करार देते हुए उसे चार वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया था। तब से वह जिला कारागार अल्मोड़ा में निरूद्ध थी। 22 फरवरी 2021 को उसकी कोर्ट में पेशी थी। लेकिन वह न्यायालय में हाजिर नही हुई। जिसके बाद जिला एवं सत्र न्यायालय चम्पावत द्वारा फरीदा की सजा को यथावत रखते हुए बेल बाउंड कैंसिल कर जमानत खारिज करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए।

माह अप्रैल 2020 में अभियुक्त फरीदा मलिक को उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा जमानत पर रिहा करने के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट के निर्देश पर जिला एवं सत्र न्यायालय चम्पावत द्वारा दिनांक 21अप्रैल 2020 को उक्त दोषसिद्ध फरीदा को अपील के निस्तारण तक भारत न छोडऩे व नियत तिथि में न्यायालय में उपस्थित रहने की सशर्त जमानत दे दी। फरीदा मलिक ने  28 मई 2020 को जिला एवं सत्र न्यायालय चम्पावत में सजा के विरूद्ध अपील दायर की गई थी।

एसपी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश के अनुपालन में बनबसा थाने की महिला उपनिरीक्षक सुमन पन्त के नेतृत्व में अभियुक्त को गिरफ्तार  करने के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस ने कोर्ट द्वारा दोष सिद्ध वारंटी फरीदा को 26 फरवरी 2021 को सेक्टर 18 नोएडा उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया है। पुलिस टीम में महिला कांस्टेबल लक्ष्मी, कांस्टेबल राजेंद्र बोरा व शैलेंद्र सिंह शामिल थे।

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