लग्जरी गाड़ि‍यों की र‍िपेयरिंग कराने के बाद पैसा न देने पर एक साल की कैद व 1.30 लाख का जुर्माना

दो लग्जरी गाडिय़ों की र‍िपेयरिंग कराने के बाद सर्विस सेंटर संचालक को पैसा न देने के मामले में दोषी को एक साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख 30 हजार का जुर्माना भी लगाया हैै।

By Prashant MishraEdited By: Publish:Thu, 25 Feb 2021 11:11 AM (IST) Updated:Thu, 25 Feb 2021 11:11 AM (IST)
लग्जरी गाड़ि‍यों की र‍िपेयरिंग कराने के बाद पैसा न देने पर एक साल की कैद व 1.30 लाख का जुर्माना
पैसे मांगने पर टालमटोल करने पर कोर्ट की शरण लेनी पड़ी।

जागरण संवाददाता, काशीपुर : अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने दो लग्जरी गाडिय़ों की र‍िपेयरिंग कराने के बाद सर्विस सेंटर संचालक को पैसा न देने के मामले में दोषी को एक साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख 30 हजार का जुर्माना भी लगाया हैै। जुर्माना अदा न करने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

रामनगर रोड स्थित श्री कृष्णा आटोमेटिव सर्विस सेंटर के मैनेज‍िंग पार्टनर प्रियंक अग्रवाल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से एसीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर किया था। बताया कि धनारी क्षेत्र के ग्राम शांतिनगर पहाड़ी कालोनी निवासी बलवंत स‍िंह उनके फार्म पर अपने वाहनों की सर्विस कराने आया करता था।

वाहनों की र‍िपेयरिंग आदि के बलवंत ने एक लाख 18 हजार 189 रुपये उधार किए थे। चेक दिया जो 27 सितंबर 2018 को बाउंस हो गया। पैसे मांगने पर टालमटोल करने पर कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता हरीश कुमार बत्रा व मनीष ने अभियुक्त को दोषी बताते हुए गवाह व सबूत कोर्ट के समक्ष पेश किए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बुधवार को फैसला सुनाते हुए दोषी बलवंत को एक साल कैद और एक लाख 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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