बगैर पंजीकरण रिजॉर्ट व वाइन शॉप संचालन पर डेढ़-डेढ़ लाख का लाख जुर्माना, रामनगर, हल्द्वानी और नैनीताल के हैं सभी मामले
सबसे अधिक मामले हल्द्वानी क्षेत्र के हैं। 2019 में हाइडिल गेट स्थित विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान मैसर्स डाउन टाउन एनएक्सटी का बिना पंजीकरण संचालन करने पर संबंधित के विरूद्ध चालानी कार्रवाई करते हुए वाद दायर किया गया था।
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के उल्लंघन के अलग-अलग मामलों में न्याय निर्णायक अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) कैलाश टोलिया ने 4.70 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। जुर्माने की राशि 30 दिन में जमा न करने पर संबंधित कारोबारियों से अर्थदंड भू-राजस्व की तरह वसूला जाएगा।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी कैलाश चंद्र टम्टा ने बताया कि सबसे अधिक मामले हल्द्वानी क्षेत्र के हैं। 2019 में हाइडिल गेट स्थित विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान मैसर्स डाउन टाउन एनएक्सटी का बिना पंजीकरण संचालन करने पर संबंधित के विरूद्ध चालानी कार्रवाई करते हुए वाद दायर किया गया था। मामले की पैरवी के बाद उक्त फर्म के स्वामी दिनेश चंद्र अग्रवाल पर खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा-31 व 58 के तहत 1.50 लाख रुपये का अर्थ दंड लगाया गया है। एक अन्य मामले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी हल्द्वानी ने जागनाथ मार्केट स्थित मांस विक्रेता पर 20 हजार व पनचक्की चौराहा स्थित मांस विक्रेता पर भी गंदगी पाए जाने पर दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
इसके अलावा नैनीताल के खाद्य सुरक्षा अधिकारी अश्वनी कुमार सिंह ने भीमताल स्थित वी रिजॉर्ट द सात्विक को बिना पंजीकरण संचालित करने पर धारा 31 व 58 के तहत चालान किया था। जिसके बाद संचालन करने वाली कंपनी ब्लिस इन्स प्राइवेट लिमिटेड नोएडा के विरुद्ध 1.50 लाख रुपये का अर्थदंड आरोपित किया गया है। रामनगर के तीन मांस विक्रेताओं पर कुल 70 हजार, हल्द्वानी के दो मांस विक्रेताओं पर 20-20 हजार, भोजनालय संचालक पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
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