निकायों में हाउस टैक्स को सर्किल रेट के आधार पर तय करने पर जनता को आपत्ति

निकायों में हाउस टैक्स को सर्किल रेट के आधार पर तय करने के मामले में शहरी विकास निदेशालय को आपत्तियां मिली हैं। ऐसे में फिलहाल इसके तत्काल लागू होने की संभावना कम है। निदेशालय ने आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद नियमावली को विधायिका के पास भेजा है।

By Skand ShuklaEdited By: Publish:Sun, 26 Sep 2021 09:50 AM (IST) Updated:Sun, 26 Sep 2021 09:50 AM (IST)
निकायों में हाउस टैक्स को सर्किल रेट के आधार पर तय करने पर जनता को आपत्ति
निकायों में हाउस टैक्स को सर्किल रेट के आधार पर तय करने पर जनता को आपत्ति

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : निकायों में हाउस टैक्स को सर्किल रेट के आधार पर तय करने के मामले में शहरी विकास निदेशालय को आपत्तियां मिली हैं। ऐसे में फिलहाल इसके तत्काल लागू होने की संभावना कम है। निदेशालय ने आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद नियमावली को विधायिका के पास भेजा है।

निकायों में वर्तमान में आरसीसी वाले पक्के मकान, अन्य पक्के मकान व कच्चे मकान इन तीन श्रेणियों में गलियों की चौड़ाई के आधार पर हाउस टैक्स की गणना होती है। हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में अप्रैल 2020 में हाउस टैक्स की दरें रिवाइज की गई थीं। इसकी प्रक्रिया पारदर्शी बनाने के लिए शहरी विकास निदेशालय ने नई नियमावली बनाई है। अनंतिम नियमावली को जुलाई में निकायों को भेजकर आपत्ति मांगी गई थी। निदेशालय आपत्तियों को निस्तारित करने के बाद अंतिम नियमावली तैयार कर मंजूरी के लिए इसे कैबिनेट में लाएगा।

नई नियमावली के अनुसार खाली जगह या पुराने मकान में अतिरिक्त निर्माण करने पर लोगों को 30 दिन के भीतर इसकी जानकारी निकायों को देनी होगी। जीआइएस सर्वे के माध्यम से डिजिटल मैप तैयार किया जाएगा। सर्किल रेट से हाउस टैक्स की गणना करने पर टैक्स में वर्तमान राशि से पांच प्रतिशत से अधिक वृद्धि नहीं होगी।

टैक्स की गलत गणना करने पर वास्तविक टैक्स का चार गुना जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सचिव शहरी विकास विभाग वीके सुमन ने बताया कि सर्किल रेट के आधार पर हाउस टैक्स तय करने की नियमावली को लेकर कुछ आपत्ति, सुझाव आए थे। जिन्हें निष्पादित कराने के बाद विधायिका में भेजा गया है। जल्द ही अंतिम नियमावली को कैबिनेट में लाया जाएगा।

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