खबर छपने के बाद हरकत में आया प्रशासन, अब वोल्वो बसों में नहीं होगी बैग पर अवैध वसूली
एआरएम ने साफ कहा कि अगर किसी भी यात्री ने लगेज के नाम पर यात्रियों से पैसे वसूले गए तो बस के परिचालक पर भी कार्रवाई होगी। एआरएम ने अपील करते हुए कहा कि यात्री भी तुरंत इस तरह के मामलों की शिकायत दर्ज करवाए।
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी: उत्तराखंड परिवहन निगम में अनुबंध के हिसाब से चलने वाली आरामदायक वाल्वो में अब यात्रियों से अवैध वसूली नहीं होगी। जागरण में प्रकाशित खबर का संज्ञान लेने के बाद एआरएम काठगोदाम डिपो ने वाल्वो मालिक, डिपो स्टाफ और परिचालकों को भी निर्देश जारी किए हैं। एआरएम ने साफ कहा कि अगर किसी भी यात्री ने लगेज के नाम पर यात्रियों से पैसे वसूले गए तो बस के परिचालक पर भी कार्रवाई होगी। एआरएम ने अपील करते हुए कहा कि यात्री भी तुरंत इस तरह के मामलों की शिकायत दर्ज करवाए।
काठगोदाम डिपो के पास आठ अनुबंधित वाल्वो गाडिय़ां है। जिन्हें दिल्ली रूट पर संचालित किया जाता है। चार गाड़ी सुबह और चार गाड़ी रात की शिफ्ट में हल्द्वानी से निकलती है। हल्द्वानी से दिल्ली इस हाईटेक बस में एक साइड का किराया 819 रुपये हैं। आनलाइन के साथ-साथ सीट खाली होने पर मौके पर भी टिकट मिल जाता है। वाल्वो का किराया सामान्य बसों की बजाय दोगुने से ज्यादा है। उसके बावजूद ठेकेदार यानी बस मालिक की तरफ से रखा गया हेल्पर हर यात्री से वसूली करता है। सामान के नाम पर यह पैसे लिए जाते हैं।
हर यात्री को बैग या अन्य सामान रखने पर एक स्टीकर दस रुपये लिए जाते हैं। जबकि परिवहन निगम के नियम में ऐसा कहीं भी नहीं है। छह दिसंबर के अंक में जागरण ने यात्रियों से वार्ता कर मामले को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। जिसके बाद एआरएम सुरेश चौहान ने भी निर्देश जारी कर दिए। एआरएम चौहान के मुताबिक परिचालक पूरे मामले पर नजर रखेगा। उसके बावजूद यात्रियों से गलत पैसे लिए गए तो कार्रवाई तय है।