Online Hearing in Uttrakhand : उत्तराखंड की जिला अदालतों में भी अब ऑनलाइन होगी सुनवाई
Online Hearing in Uttrakhand हाई कोर्ट ने इस संबंध में एसओपी जारी कर दी है। इसके तहत अदालत परिसर में अधिवक्ताओं व वादकारियों की उपस्थित पर पाबंदी लगा दी गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
जागरण संवाददाता, नैनीताल : Online Hearing in Uttrakhand : राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला व परिवार न्यायालय समेत न्यायाधिकरणों में भी मुकदमों की सुनवाई ऑनलाइन होगी। हाई कोर्ट ने इस संबंध में एसओपी जारी कर दी है। इसके तहत अदालत परिसर में अधिवक्ताओं व वादकारियों की उपस्थित पर पाबंदी लगा दी गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। हाई कोर्ट में भी अवकाश के बाद 19 अप्रैल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई होनी है।
मंगलवार को हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार विजिलेंस अनुज कुमार संगल ने एसओपी जारी की। जिसमें कोविड-19 के मद्देनजर सभी अदालतों से 17 बिंदुओं का अनुपालन सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई है। निचली अदालतों को केंद्र व राज्य सरकार की ओर से जारी कोविड गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। जरूरी होने पर जमानत, रिमांड, धारा-164 के बयानों की रिकार्डिंग आदि में कोर्ट में उपस्थित होने की अनुमति दी जा सकती है। समस्त न्यायिक कार्य वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से होंगे। जिसके लिए गूगल मीट व जिटï्सी मीट सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाएगा। प्रत्येक शनिवार को प्रशासकों व नोडल अधिकारियों को प्रशिक्षण देकर वीसी के माध्यम से काम करने में दक्ष बनाया जाएगा। प्रशिक्षक न्यायालय के कार्मिकों का कौशल मूल्यांकन भी करेंगे और प्रशिक्षण में किसी तरह की जरूरत होने पर जिला न्यायाधीश को रिपोर्ट करेंगे। अदालत मेें सिर्फ एक तिहाई कर्मचारियों की उपस्थिति होगी। 52 साल से अधिक उम्र के लोगों को कार्यालय आने की अनुमति नहीं होगी।
न्यायालय परिसर होगा सैनिटाइज
दिन में दो बार न्यायालय परिसर को सैनिटाइज किया जाएगा। अदालत परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। अस्वस्थ महसूस होने पर ऐसा व्यक्ति अदालत परिसर से दूर रहेगा ओर तत्काल टेस्ट कराएगा। अदालतों में मामले कोर्ट की ई मेल आइडी के माध्यम से दाखिल होंगे। अधिवक्ता को रिट के साथ मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी देनी जरूरी होगी। सुनवाई की निर्धारित तिथि पर वादकारी व उनके अधिवक्ता कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट के लिंक के माध्यम से शामिल हो सकते हैं। अनधिकृत व्यक्ति को वीसी में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। जमानत के मामलों में जमानती कागजात ई मेल के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं।
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