आरटीओ कार्यालय में अब हर काम ऑनलाइन, जानिए समस्‍याएं और उनका सामधान

संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय समय के साथ हाईटेक होता जा रहा है। टैक्स जमा करने से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस समेत अधिकांश काम ऑनलाइन हो रहे हैं।

By Skand ShuklaEdited By: Publish:Thu, 15 Nov 2018 10:01 AM (IST) Updated:Thu, 15 Nov 2018 10:01 AM (IST)
आरटीओ कार्यालय में अब हर काम ऑनलाइन, जानिए समस्‍याएं और उनका सामधान
आरटीओ कार्यालय में अब हर काम ऑनलाइन, जानिए समस्‍याएं और उनका सामधान

हल्द्वानी (जेएनएन) : संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय समय के साथ हाईटेक होता जा रहा है। टैक्स जमा करने से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस समेत अधिकांश काम ऑनलाइन हो रहे हैं। लोगों को कार्यालय के चक्कर काटने से मुक्ति मिलने के साथ ही दलालों की लूटखसोट पर अंकुश लग रहा है। अब लोग घर बैठे आरटीओ से संबंधित काम कर ले रहे हैं।

दैनिक जागरण की ओर से आयोजित प्रश्न पहर में बुधवार को एआरटीओ (प्रशासन) संदीप वर्मा ने फोन पर जनसमस्याएं सुनकर उनका समाधान किया। बताया कि परिवहन महकमे के 'सारथीÓ एप का फायदा उठाकर अधिकांश काम ऑनलाइन किए जा सकते हैं। वाहन कर रजिस्ट्रेशन अब डीलर प्वाइंट पर ही किया जा रहा है। इसके अलावा टैक्स जमा करना, लाइसेंस व फिटनेस आदि के लिए आवेदन, लोन कटाना, लोन चढ़ाना, लोन जारी रखना, आरसी व फिटनेस की डुप्लीकेट प्रति, वाहन का पर्टिकुलर, एनओसी आदि भी ऑनलाइन किए जा रहे हैं। परिवहन महकमा ऑनलाइन व्यवस्था के तहत वाहनों के ई-चालान कर रहा है। इससे भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगा है।

पढ़ें लोगों के सवाल और जानिए समाधान

सवाल - लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस को परमानेंट कराने के लिए क्या करना होगा? (दीपिका पांडे, लालडांट, हल्द्वानी ) 

जवाब - डीएल बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। ऑनलाइन फॉर्म भरने व फीस जमा करने के बाद मिली तिथि व समय पर आरटीओ ऑफिस पहुंचकर टेस्ट देना होगा। इसे पास करने के बाद आप डीएल की हकदार हो जाएंगी।

सवाल - मेरा ट्रैक्टर 15 साल पुराना हो गया है। आरसी रिनुअल करवाने के लिए क्या करना होगा? (महेश चंद मोटाहल्दू, हल्द्वानी)

जवाब - 25 नंबर फॉर्म भरकर ऑफिस में जमा करें। पुरानी आरसी, पॉल्यूशन और बीमा के पेपर भी लाएं। नए रजिस्टे्रशन के आवेदन के लिए इन सब दस्तावेजों के साथ ट्रैक्टर को भी लाना होगा।

सवाल - एक साल पहले लर्निंग डीएल बनवाया था। अब परमानेंट बनवाने के लिए क्या करना होगा?        (केपी पांडे, पुरानी आईटीआई, बरेली रोड)

जवाब - लर्निंग डीएल की अवधि छह माह होती है। इस अंतराल में ही परमानेंट डीएल के लिए आवेदन करना पड़ता हैं। अब फिर से डीएल की प्रकिया का अनुपालन करना होता है।

सवाल - राजभवन मार्ग पर सायं तीन से चार बजे के पास कुछ लोगों के द्वारा रोजना गाडिय़ों से अराजकता फैलाई जा रही हैं। जिससे आम जन तो परेशान है ही पर्यावरण में भी ध्वनि व वायु प्रदूषण फैल रहा है। (मंजू भट्ट, नैनीताल)

जवाब - ध्वनि व वायु प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की जानकारी दें। नैनीताल में तैनात अधिकारियों को मौके पर भेजकर कार्रवाई कराई जाएगी।  

सवाल - मेरे पास टू-व्हीलर का लाइसेंस है। अब फोर-व्हीलर के लिए डीएल आवेदन करना है। क्या इसके लिए भी मुझे मेडिकल बनवाना पड़ेगा? (हर्षित सक्सेना, हल्द्वानी)

जवाब- इस प्रकिया में मेडिकल की जरूरत नहीं होती है। इसमें सिर्फ फॉर्म संख्या एक और दो भरकर उसका प्रिंटआउट ऑफिस में जमा करना होता है। इस प्रकिया में लर्निंग के बाद फॉर्म संख्या चार का भी अनुपालन करना होता है।

सवाल - मेरा डीएल पिथौरागढ़ का बना है और मैं फिलहाल तीनपानी हल्द्वानी में रहता हूं। क्या मेरा डीएल यहां से रिनुअल किया जा सकता हैं? (दीपक कुमार, तीनपानी हल्द्वानी)

- अगर आपका दस्तावेजों में पता परिवर्तित हो चुका है तो पता परिवर्तन की फीस व लाइसेंस रिनुअल की फीस जमा करें। इसके बाद हल्द्वानी कार्यालय से ही लाइसेंस रिनुअल हो जाएगा।

(इसके अलावा राकेश कुमार गोरापड़ाव, रमेश भट्ट नैनीताल, पंकज शर्मा हल्द्वानी, नंद किशोर रामनगर, पंकज गुप्ता हल्द्वानी, ज्योति हल्द्वानी, मो. इस्लाम रामनगर आदि ने भी एआरटीओ संदीप वर्मा से सवाल पूछकर समाधान जाना।)

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