स्मार्ट क्लास निर्माण में धांधली मामले में केंद्र व राज्य सरकार के साथ ही शिक्षा सचिव को भी नोटिस

हाई कोर्ट ने बुधवार को स्मार्ट क्लास निर्माण में धांधली संबंधी जनहित याचिका पर केंद्र राज्य सरकार शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम समग्र शिक्षा अभियान के डा. मुकुल कुमार सती एवं निजी कंपनी की डायरेक्टर डा. स्मिता नटराजन को नोटिस जारी कर दिया।

By Skand ShuklaEdited By: Publish:Thu, 24 Jun 2021 07:04 AM (IST) Updated:Thu, 24 Jun 2021 07:04 AM (IST)
स्मार्ट क्लास निर्माण में धांधली मामले में केंद्र व राज्य सरकार के साथ ही शिक्षा सचिव को भी नोटिस
स्मार्ट क्लास निर्माण में धांधली मामले में केंद्र व राज्य सरकार के साथ ही शिक्षा सचिव को भी नोटिस

नैनीताल, जागरण संवाददाता : हाई कोर्ट ने बुधवार को स्मार्ट क्लास निर्माण में धांधली संबंधी जनहित याचिका पर केंद्र, राज्य सरकार, शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, समग्र शिक्षा अभियान के डा. मुकुल कुमार सती एवं निजी कंपनी की डायरेक्टर डा. स्मिता नटराजन को नोटिस जारी कर दिया। सभी से चार सप्ताह में जवाब तलब किया।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में देहरादून के राज्य आंदोलनकारी रवींद्र जुगरान की जनहित याचिका में कहा गया कि पूर्व में भारत सरकार की 90 फीसद वित्तीय सहायता से उत्तराखंड के दो लाख बच्चों के लिए 709 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की सुविधा मुहैया कराई जानी थी। राज्य की इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एजेंसी टीडीए के अनुमोदन पर स्मार्ट क्लास टेक्नोलॉजी को परिवर्तित कर वचुर्अल क्लास टेक्नोलॉजी कर दिया गया। आरोप लगाया कि निजी कंपनी आई क्यूब को फायदा पहुंचाने के लिए इस परिवर्तन को शिक्षा सचिव ने नहीं माना।

मामले में लगातार तीन बार शिक्षा मंत्री ने शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम को वर्चुअल क्लास टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए कहा। बाद में केंद्र सरकार ने भी मानक में परिवर्तिन कर योजना को वर्चुअल क्लास रूम करने के लिए कहा। लेकिन शिक्षा सचिव हर आदेश की अवहेलना करती रहीं। याचिकाकर्ता का आरोप है कि इस मामले में करोड़ों की धनराशि ठिकाने लगाने की तैयारी है। कोर्ट ने पूरे मामले को सुनने के बाद सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जबाव तलब कर लिया। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।

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