कूड़ा उठान का यूजर चार्ज नहीं देने पर हल्‍द्वानी के 80 प्रतिष्ठानों को नोटिस

रोजाना सुबह दरवाजे पर आकर कूड़ा उठान के बदले यूजर चार्ज चुकाने में शहर के कारोबारी संकोच कर रहे हैं। हल्द्वानी के कई व्यावसायियों ने तीन से चार माह से यूजर चार्ज जमा नहीं किया है। बकायेदारों में कई प्रतिष्ठित नाम भी शामिल हैं।

By Skand ShuklaEdited By: Publish:Mon, 23 Aug 2021 08:33 AM (IST) Updated:Mon, 23 Aug 2021 08:33 AM (IST)
कूड़ा उठान का यूजर चार्ज नहीं देने पर हल्‍द्वानी के 80 प्रतिष्ठानों को नोटिस
कूड़ा उठान का यूजर चार्ज नहीं देने पर हल्‍द्वानी के 80 प्रतिष्ठानों को नोटिस

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : रोजाना सुबह दरवाजे पर आकर कूड़ा उठान के बदले यूजर चार्ज चुकाने में शहर के कारोबारी संकोच कर रहे हैं। हल्द्वानी के कई व्यावसायियों ने तीन से चार माह से यूजर चार्ज जमा नहीं किया है। बकायेदारों में कई प्रतिष्ठित नाम भी शामिल हैं। नगर निगम प्रशासन ने अब ऐसे कारोबारियों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है।

पुराने नगर निगम क्षेत्र से प्रतिदिन डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन होता है। नगर निगम की अनुबंधित कंपनी के कूड़ा वाहन घरेलू से लेकर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से रोजाना कूड़ा उठाते हैं। ढाबा, पान व टी-स्टाल, रेस्टोरेंट से लेकर होटल, फैक्ट्री, बार, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल तक इसमें शामिल हैं। छोटे कारोबारी हर माह शुल्क भुगतान करते हैं। जबकि कई बड़े कारोबारी यूजर चार्ज नहीं चुका रहे हैं। कुछ प्रतिष्ठान ऐसे हैं, जिन्होंने मई और जून से यूजर चार्ज जमा नहीं कराया है। अनुबंधित कंपनी एटूजेड ने बकायेदारों की सूची नगर निगम को सौंपनी शुरू कर दी है। नगर निगम के स्वास्थ्य अनुभाग ने 80 कारोबारियों को नोटिस भेजकर यूजर चार्ज जमा कराने को कहा है।

दूसरे चरण में निशाने पर होंगे आम लोग

कारोबारियों के अलावा बड़ी संख्या में आम शहरवासी भी कूड़ा उठान का यूजर चार्ज नहीं दे रहे। इससे नगर निगम को आर्थिक चपत तो लग ही रही है, देखादेखी दूसरे लोग भी यूजर चार्ज चुकाने के लिए बहानेबाजी कर रहे हैं। ऐसे में निगम अब आम बकायेदारों के खिलाफ भी सख्त रुख अपनाने की तैयारी में है। अभी करीब 50 प्रतिशत परिवार ही यूजर चार्ज दे रहे हैं। वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा. मनोज कांडपाल ने बताया कि यूजर चार्ज न देने पर शुरुआत में 80 कारोबारियों को नोटिस जारी किए हैं। इसके बाद भी शुल्क जमा न कराने पर ठोस कचरा प्रबंधन नियमावली के तहत कार्रवाई की जाएगी।

chat bot
आपका साथी