आग से सुरक्षा को एनओसी न लेने पर सिडकुल की 15 कंपनियों को नोटिस जारी

आग की घटनाओं को रोकने के लिए फायर उपकरण लेना आवश्यक है। साथ ही फायर विभाग से एनओसी भी लेना अनिवार्य है। इसे देखते हुए बीते दिनों मुख्य अग्निशमन अधिकारी वंश बहादुर यादव के नेतृत्व में दमकल कर्मियों ने सिडकुल की कई कंपनियों का निरीक्षण किया।

By Prashant MishraEdited By: Publish:Tue, 11 May 2021 05:28 PM (IST) Updated:Wed, 12 May 2021 09:23 AM (IST)
आग से सुरक्षा को एनओसी न लेने पर सिडकुल की 15 कंपनियों को नोटिस जारी
बताया कि 25 कंपनियों को भी जल्द नोटिस दिया जाएगा, इसके लिए तैयारियां की जा रही है।

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर : आग से सुरक्षा के लिए एनओसी न लेने पर फायर विभाग ने 40 कंपनियों का निरीक्षण किया। इसमें से 15 कंपनियाें को नोटिस जारी कर दिया गया है, जबकि शेष 25 कंपनियों को नोटिस जारी करने की तैयारी की जा रही है।

सिडकुल की कंपनियों में आग की घटनाओं को रोकने के लिए फायर उपकरण लेना आवश्यक है। साथ ही फायर विभाग से एनओसी भी लेना अनिवार्य है। इसे देखते हुए बीते दिनों मुख्य अग्निशमन अधिकारी वंश बहादुर यादव के नेतृत्व में दमकल कर्मियों ने सिडकुल की कई कंपनियों का निरीक्षण किया। इस दौरान सिडकुल की 40 कंपनियों ने फायर विभाग से एनओसी नहीं ली थी। इसे गंभीरता से देखते हुए फायर विभाग ने सिडकुल की 15 कंपनियों को नोटिस जारी कर दिया है। सीएफओ वंश बहादुर यादव ने बताया कि मंगलवार को सिडकुल की पर्वतेश पैकेजिंग, सुट्रैक लिमिटेड, सिटीजन एक्सपोर्ट, जीवन प्लास्टो मोल्डस कारपोरेशन, इंटर पंप हाइड्रोलिक्स, गोल्ड स्टार, सुर्योदय टैक्सटाइल्स, डैफी कास्टमेटिक्स, गर्ग इंडस्ट्रीज, वैल पैक इंडस्ट्रीज को नोटिस दिया गया है।

इसके अलावा अकोशिया बायोटैक, शिविका कास्टमेटिक्स इंडिया लिमिटेड, मैक्सकैम फार्मास्यूटिकल, जेआर हर्बल हेयर और जेनसंस हर्बो लैब्स को नोटिस दिए गए हैं। बताया कि 25 कंपनियों को भी जल्द नोटिस दिया जाएगा, इसके लिए तैयारियां की जा रही है।

Uttarakhand Flood Disaster: चमोली हादसे से संबंधित सभी सामग्री पढ़ने के लिए क्लिक करें

chat bot
आपका साथी