एनएच-74 घोटाला : एनएचआइ अफसरों को आरोपित बनाने को अर्जी
बाजपुर-सितारगंज हाईवे (एनएच-74) मुआवजा घोटाला मामले में आरोपित डीपी सिंह ने एंटी करप्शन कोर्ट में नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अफसरों को पक्षकार बनाने की अर्जी दाखिल की है।
नैनीताल, जेएनएन : बाजपुर-सितारगंज हाईवे (एनएच-74) मुआवजा घोटाला मामले में आरोपित डीपी सिंह ने एंटी करप्शन कोर्ट में नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अफसरों को पक्षकार बनाने की अर्जी दाखिल की है। कोर्ट डीपी समेत अन्य करीब 24 अधिकारी-कर्मचारियों पर आरोप तय करने के मामले में अब 25 सितंबर को सुनवाई करेगा। शनिवार को ऊधमसिंह नगर जिले के पूर्व विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी डीपी सिंह समेत 22 आरोपित नैनीताल में विशेष न्यायाधीश भ्रष्टïाचार निवारण राजीव खुल्बे की अदालत में पेश हुए।
डीपी के अधिवक्ता विजय कुमार वाजपेयी ने अर्जी दाखिल करते हुए एनएचआइ अफसरों को सम्मन करने का आग्रह किया। उन्होंने भूमि अधिग्रहण से संबंधित अधिनियम-1956 के तहत केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की मंजूरी के बाद एनएचआइ द्वारा द्वारा 23 मई 2912 को नोटिफिकेशन जारी कर डीपी सिंह को नियुक्त किया। उन्होंने कहा कि सीआरपीसी के सेक्शन-197 के तहत बिना भारत सरकार की अनुमति के उसके अधिकारी पर केस दर्ज नहीं किया जा सकता मगर राज्य सरकार द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से चार्ज लगाए गए। उन्होंने एनएचआइ अफसरों को सम्मन जारी कर बुलाने का आग्रह किया। अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने इसका विरोध करते हुए कहा कि आरोपित के खिलाफ चार्जशीट दायर हो चुकी है। इस दौरान अर्जी पर गौर नहीं किया जा सकता है, यह विधि विरुद्ध है। कोर्ट ने आरोप पत्र के आधार पर आरोप तय करने के लिए अगली सुनवाई 25 सितंबर नियत कर दी।
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