कुंभ में कोविड टेस्टिंग फर्जीवाड़ा मामले में अगली सुनवाई 29 सितंबर को

न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की एकलपीठ में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर याचिका में संशोधन करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर अगली सुनवाई तिथि 29 सितम्बर नियत की है। याचिका में गिरफ्तारी पर रोक प्राथमिकी निरस्त करने की मांग की गई है।

By Prashant MishraEdited By: Publish:Mon, 27 Sep 2021 04:50 PM (IST) Updated:Mon, 27 Sep 2021 04:50 PM (IST)
कुंभ में कोविड टेस्टिंग फर्जीवाड़ा मामले में अगली सुनवाई 29 सितंबर को
कुंभ मेले के दौरान अपने को लाभ पहुंचाने के लिए फर्जी तरीके से टेस्ट कराए।

जागरण संवाददाता, नैनीताल: हाई कोर्ट ने हरिद्वार कुंभ के दौरान कोरोना टेस्टिंग में फर्जीवाड़े के आरोपित मैक्स कारपोरेट सर्विसेज के सर्विस पार्टनर शरद पंत व मल्लिका पंत की याचिकाओं पर सुनवाई की। न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की एकलपीठ में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर याचिका में संशोधन करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर अगली सुनवाई तिथि 29 सितम्बर नियत की है। याचिका में गिरफ्तारी पर रोक लगाने व प्राथमिकी निरस्त करने की मांग की गई है।

दरअसल मल्लिका पंत व शरद पंत ने याचिका दायर कर कहा था कि वह मैक्स कारपोरेट सर्विसेस में एक सर्विस प्रोवाइडर है। परीक्षण और डेटा प्रविष्टि के दौरान मैक्स का कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। सारा काम स्थानीय स्वास्थ्य विभाग  के अधिकारियों की प्रत्यक्ष निगरानी में किया गया था । इन अधिकारियों की मौजूदगी में परीक्षण स्टालों ने जो कुछ भी किया था उसे अपनी मंजूरी दे दी।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार ने पुलिस में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोप लगाया था कि कुंभ मेले के दौरान इनके द्वारा अपने को लाभ पहुंचाने के लिए फर्जी तरीके से टेस्ट  कराए गए।

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