फर्जी कोविड टेस्टिंग मामले में नलवा की याचिका खारिज, पंत दंपती के मामले में सुनवाई कल

हाईकोर्ट ने कुंभ में कोविड टेस्टिंग फर्जीवाड़े के मामले में मुख्य आरोपित नलवा लैबरोट्रीज के मालिक नवतेज नलवा की गिरफ्तारी पर रोक के लिए दायर याचिका खारिज कर दी। वहीं मैक्स कारपोरेट सर्विसेज के सर्विस पार्टनर शरद पंत व मल्लिका पंत की याचिका पर 24 सितम्बर को भी सुनवाई होगी।

By Skand ShuklaEdited By: Publish:Thu, 23 Sep 2021 08:13 AM (IST) Updated:Thu, 23 Sep 2021 08:13 AM (IST)
फर्जी कोविड टेस्टिंग मामले में नलवा की याचिका खारिज, पंत दंपती के मामले में सुनवाई कल
फर्जी कोविड टेस्टिंग मामले में नलवा की याचिका खारिज, पंत दंपती के मामले में सुनवाई कल

जागरण संवाददाता, नैनीताल: हाई कोर्ट ने हरिद्वार कुंभ में कोविड टेस्टिंग फर्जीवाड़े के मामले में मुख्य आरोपित नलवा लैबरोट्रीज के मालिक नवतेज नलवा की गिरफ्तारी पर रोक के लिए दायर याचिका खारिज कर दी। वहीं मैक्स कारपोरेट सर्विसेज के सर्विस पार्टनर शरद पंत व मल्लिका पंत की याचिका पर 24 सितम्बर को भी सुनवाई होगी।

बुधवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की एकलपीठ में शरद पंत व मल्लिका पंत की याचिकाओं पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा है कि वह मैक्स कारपोरेट सर्विसेस में केवल सर्विस प्रोवाइडर है। कोविड टेस्टिंग फर्जीवाड़े में सीएमओ हरिद्वार की ओर से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। दोनों ने गिरफ्तारी से रोक की प्रार्थना की है।

वहीं नलवा लैब हिसार हरियाणा के मालिक नवतेज नलवा ने याचिका दायर कर गिरफ्तारी पर अग्रिम रोक लगाने की प्रार्थना की थी। कोर्ट ने सरकार से इस मामले में फर्जी दस्तावेज बनाने की धारा-467 बढ़ाने का आधार पूछा था। बुधवार को सरकार की ओर से बताया गया कि आरोपितों के खिलाफ फर्जीवाड़े के पुख्ता सबूत मिले हैं, इसलिए यह धारा बढ़ाई गई। नलवा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने भी प्रारंभिक केस दर्ज किया था। न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद नलवा की याचिका खारिज कर दी।

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