दुबई में जॉब दिलाने के नाम पर ढाई लाख ठगे, सीजेएम ने दिए केस दर्ज करने के आदेश

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनींद्र मोहन पांडेय की कोर्ट ने कबूतरबाजी के मामले को गंभीरता से लेते हुए तल्लीताल थाना पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश पारित किए हैं। वादी के अधिवक्ता सुभाष जोशी की ओर से कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया।

By Skand ShuklaEdited By: Publish:Thu, 16 Sep 2021 11:41 AM (IST) Updated:Thu, 16 Sep 2021 11:41 AM (IST)
दुबई में जॉब दिलाने के नाम पर ढाई लाख ठगे, सीजेएम ने दिए केस दर्ज करने के आदेश
दुबई में जॉब दिलाने के नाम पर ढाई लाख ठगे, सीजेएम ने दिए केस दर्ज करने के आदेश

नैनीताल, जागरण संवाददाता : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनींद्र मोहन पांडेय की कोर्ट ने कबूतरबाजी के मामले को गंभीरता से लेते हुए तल्लीताल थाना पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश पारित किए हैं। वादी के अधिवक्ता सुभाष जोशी की ओर से कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया। बताया कि प्रार्थी निर्मला कान्वेंट काठगोदाम थाना, काठगोदाम, जिला नैनीताल का स्थायी निवासी है। 2019 में प्रार्थी नौकरी की तलाश में था, तभी उसके पारिवारिक मित्र सचिन आन्द्रे पुत्र राजाराम आन्द्रे निवासी पूना द्वारा प्रार्थी को दिनांक 18 फरवरी 2019 को फोन पर बताया कि वह दुबई में काम करता है।

वर्तमान में वह अपनी कम्पनी में काम करने हेतु व्यक्तियों की तलाश में भारत आया है तथा नैनीताल में है। आप चाहो तो उससे बात कर लो अपने पारिवारिक मित्र सचिन की बात पर भरोसा कर प्रार्थी द्वारा में 18 फरवरी 2019 को विपक्षी से सम्पर्क किया तो उसने तल्लीताल बस स्टैण्ड पर बुलाया । कहा कि आपको दुबई में नौकरी हेतु पांच लाख रुपये देने होंगे, जिसमें से पहले 2.50 लाख रूपये वीजा के लिए नगद, शेष ढाई लाख रूपये नौकरी लगने के उपरान्त वेतन से काट लिये जायेंगे।

विपक्षी की बातों पर भरोसा कर वादी द्वारा ढाई लाख विपक्षी को दे दिए। यह भी उसे आश्वस्त किया कि पैसा भारतीय मुद्रा में है। दुबई ले जाने के लिए पैसे को डॉलर में बदलकर ले जाना होगा। काफी समय बीत जाने के बाद जब प्रार्थी को नौकरी नहीं मिली तो उसने अपने रुपए वापस मांग लिए। जिस पर आरोपित ने पुनः प्रार्थी को आश्वस्त किया कि वर्तमान में कोरोनाकाल चल रहा है, जिस कारण वीजा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। विपक्षी पिछले दो वर्षों से लगातार प्रार्थी को धोखा दे रहा है।

जबकि अब हालात ये हो गए हैं कि अपना रुपए मांगने पर विपक्षी जान से मरवाने की धमकी दे रहा है। इस मामले में 13 अगस्त को तल्लीताल थाने में तहरीर दी, तहरीर को अनदेखा किया तो फिर एसएसपी को प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोप लगाया कि प्रार्थी के साथ धोखाधड़ी कर रकम हड़प ली है। यह भी खुलासा किया कि प्रतिवादी द्वारा अन्य के साथ भी धोखाधड़ी की गई है। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तल्लीताल थाना पुलिस को मामले की गंभीरता हुए मुकदमा दर्ज कर जांच करने के आदेश पारित किए हैं।

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