नैनीताल जिला कोर्ट ने पति-देवर व सास की जमानत अर्जी खारिज की

जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी की कोर्ट ने नवविवाहिता की दहेज वहत्या के आरोपी मृतका के पति मनीष कुंवर देवर प्रकाश व सास हंसी देवी पत्नी हयात कुंवर निवासी हिम्मतपुर चौमवाल बेरीपड़ाव लालकुआं का जमानत प्रार्थना पत्र अपराध की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दिया।

By Skand ShuklaEdited By: Publish:Sat, 18 Sep 2021 07:10 AM (IST) Updated:Sat, 18 Sep 2021 07:10 AM (IST)
नैनीताल जिला कोर्ट ने पति-देवर व सास की जमानत अर्जी खारिज की
नैनीताल जिला कोर्ट ने पति-देवर व सास की जमानत अर्जी खारिज की

जागरण संवाददाता, नैनीताल : जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी की कोर्ट ने नवविवाहिता की दहेज वहत्या के आरोपी मृतका के पति मनीष कुंवर, देवर प्रकाश व सास हंसी देवी पत्नी हयात कुंवर निवासी हिम्मतपुर चौमवाल, बेरीपड़ाव, लालकुआं का जमानत प्रार्थना पत्र अपराध की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दिया।

डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने जमानत का विरोध करते हुए तर्क दिया कि 14 अगस्त 2021 को पुष्पा देवी पत्नी प्रेम सिंह निवासी ग्राम खड़कपुर मोटाहल्दू ने लालकुआं कोतवाली में तहरीर दी। पुष्पा के अनुसार नौ जून 2020 को उसकी बेटी दीपा की शादी मनीष कुंवर के साथ की गई थी। शादी में अपनी हैसियत से बढ़कर दान दहेज दिया परंतु ससुराली दहेज से संतुष्ट नहीं थे और शादी के बाद अतिरिक्त दहेज में पांच लाख की डिमांड करने लगे। मांग पूरी नहीं होने पर दीपा के साथ मारपीट व उत्पीडऩ करने लगे। कुछ समय बाद दीपा की बेटी हुई तो बेटा नहीं होने के कारण पांच लाख दहेज की मांग करते हुए मारपीट पर उतारू हो गए।

दीपा 13 अगस्त को अपनी नवजात पुत्री को लेकर अपने मायके बहन राधा के पास आयी और बताया कि उसके ससुराल में उक्त लोग दहेज के कारण मारपीट कर रहे हैं। बच्ची को ससुराल वालों को मत देना और बच्ची को छोड़कर वापस ससुराल चली गई थोड़ी देर बाद मनीष ससुराल आया और उसने कहा कि मैंने नहीं दीपा को मेरी मां ने मारा है। शव विच्छेदन रिपोर्ट में मृतका की मृत्यु दम घुटने के कारण बताई गई। उसके शरीर पर कई चोटें भी पाई गई।

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