बिना लाइसेंस व्यवसाय करने पर कार्रवाई करेगा नगर निगम Haldwani News

हल्द्वानी नगर निगम के नव सम्मिलित वार्डो में कारोबार करने वालों से लाइसेंस शुल्क लेने की तैयारी शुरू हो गई है।

By Edited By: Publish:Thu, 13 Aug 2020 05:37 AM (IST) Updated:Thu, 13 Aug 2020 10:50 AM (IST)
बिना लाइसेंस व्यवसाय करने पर कार्रवाई करेगा नगर निगम Haldwani News
बिना लाइसेंस व्यवसाय करने पर कार्रवाई करेगा नगर निगम Haldwani News

हल्द्वानी, जेएनएन : नगर निगम हल्द्वानी के नवसम्मिलित वार्डों में कारोबार करने वालों से लाइसेंस शुल्क लेने की तैयारी शुरू हो गई है। कारोबार और कारोबारियों के भौतिक सत्यापन के लिए नगर निगम की टीम वार्डों में पहुंच रही है। व्यवसायियों का धरातल पर ही सत्यापन कर लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र भराया जा रहा। निगम क्षेत्र में 105 तरह के व्यवसाय के लिए 50 रुपये से लेकर बीस हजार रुपये वार्षिक शुल्क का प्रावधान है।

नगर निगम की लाइसेंस उपविधि पिछले साल संशोधित हो गई थी। जिसके बाद 12 मदों से बढ़ाकर सौ से अधिक व्यवसायों को इस सूचि में शामिल कर लिया गया। निगम के पुराने क्षेत्र में उपविधि पहले से लागू है, लेकिन नवसम्मिलित 27 वार्डों में यह अभी तक लागू नहीं हो पाई है। जिसके लिए निगम प्रशासन अब गंभीर हो गया है।

नगर निगम की आय बढ़ाने के लिए यह कवायद की जा रही है। कम आय के चलते निगम अभी तक सफाई कर्मचारियों तक की नियुक्ति नहीं करा पाया है। निगम के टैक्स अनुभाग की टीम नए वार्डों में पहुंच रही है। जनरल स्टोर चलाने, भूसा बेचने, अस्पताल, स्कूल, क्लीनिक चलाने वाले तक के व्यवसायियों से मुलाकात कर मौके पर ही ट्रेड लाइसेंस के लिए आवेदन लिया जा रहा है। मौके पर ही रसीद दी जा रही है।

दुकान पर जाकर बंटेंगे लाइसेंस

निगम की टीम मौके पर रसीद काटकर आधार कार्ड, पैन नंबर आदि के साथ आवेदन प्रारूप भर रही है। जिसे निगम में आकर आॅनलाइन साफ्टवेयर में दर्ज कराया जा रहा है। निगम अधिकारियों का कहना है कि सर्टिफिकेट जारी करने के बाद मौके पर जाकर व्यवसायियों को दिए जाएंगे। लाइसेंस एक वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद कारोबारी लाइसेंस के लिए आॅनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। पुराने क्षेत्रों के कई कारोबारी आॅनलाइन शुल्क जमा भी कराने लगे हैं।

एक हजार रुपये तक जुर्माना

व्यवसाय लाइसेंस उपविधि का उल्लंघन करने पर एक हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। भू-राजस्व की तर्ज पर इसकी वसूली हो सकेगी। तय समय के भीतर लाइसेंस नहीं लिया जाता और प्रथम दोष सिद्ध हो जाता है उसके उसके दिन से प्रतिदिन 25 रुपये अर्थदंड वसूला जाएगा।

होटल, हॉस्पिटल आदि की वार्षिक दरें

तीन सितारा होटल              10,000

50 प्लस बेड वाले होटल       3,000

31 से 50 बेड के होटल        2,00

बैंक्वेट हॉल                         1,200

होटल लॉजिंग                     1,200

हॉस्पिटल 20 बेड तक          5,000

हॉस्पिटल 50 बेड तक          6,000

यूनानी, आयुर्वेदिक क्लीनिक  500

परिवहन के लिए ये रहेगा शुल्क

ऑटो रिक्शा दो सीटर           175

सात सीटर टेंपो                    250

ऑटो रिक्शा चार सीटर          225

मिनी बस                            250

ट्रॉली, टैंकर, सीवेज टैंकर       250

मोटर वाहन एजेंसी                2,000

साइकिल की दुकान               250

खुद का रिक्शा                      150

रिक्शा किराये का                   225

रिक्शा चालक लाइसेंस            100

ई-रिक्शा                               200

अन्य प्रमुख उद्यम के लिए शुल्क

आटा चक्की                          500

धुलाई सेंटर                           150

ड्राइक्लीन                              200

कबाड़ी                                 300

जूता, कपड़ा शोरूम                500

शॉपिंग मॉल                           2500

बेकरी उद्योग                          250

हेयर कटिंग सैलून                   100

ब्यूटी पार्लर                             200

जनरल स्टोर                           250

भूसा स्टोर                             150

केबल ऑपरेटर                       2000

मिठाई की दुकान                    200

सब्जी, फल दुकान                   100

सब्जी, फल आढ़त                   250

कंप्यूटर ट्रेनिंग केंद्र                   250

कोचिंग सेंटर                           250

लोहार                                    100

नवसम्मिलित वार्डों में व्यवसायियों का सत्यापन शुरू

पूजा चंद्रा, प्रभारी कर अधीक्षक नगर निगम हल्द्वानी ने बतया कि नवसम्मिलित वार्डों में व्यवसायियों का सत्यापन शुरू हो गया है। कोरोना के चलते अभी तक इस पर काम शुरू नहीं हो पाया था। अगर कोई लाइसेंस नहीं लेता तो भविष्य में पकड़े जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। लाइसेंस 31 मार्च तक वैध रहेंगे।

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