विधायक अमनमणि त्रिपाठी को पास जारी करने का मामला दूसरी खंडपीठ को ट्रांसफर
अमनमणि त्रिपाठी सहित अन्य लोगों को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा बद्रीनाथ व केदारनाथ जाने के लिए जारी किए गए स्पेशल पास के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई।
नैनीताल, जेएनएन : हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश के विधायक अमनमणि त्रिपाठी सहित अन्य लोगों को लॉकडाउन के दौरान उत्तराखण्ड सरकार द्वारा बद्रीनाथ व केदारनाथ जाने के लिए जारी किए गए स्पेशल पास के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामला सुनवाई के लिए दूसरी खण्डपीठ को ट्रांसफर कर दिया है। आज मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविकुमार मलिमथ व न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खंडपीठ में हुई।
पूर्व में कोर्ट की खण्डपीठ ने सरकार से पूछा था कि आखिर किन परिस्तिथियों में इनको स्पेशल पास जारी किया गया जबकि भारत सरकार की तरफ से राज्यों को लॉकडाउन का पूर्ण पालन कराने संबंधित विस्तृत गाइड लाइन जारी की गई थी। देहरादून निवासी उमेश शर्मा व आलोक घिल्डियाल ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उत्तराखंड शासन में अपर सचिव के पद पर तैनात ओम प्रकाश की तरफ से विधायक अमनमणि त्रिपाठी सहित अन्य 10 लोगों को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता के पितृकर्म हेतु बद्रीनाथ व केदारनाथ धाम जाने के लिए विशेष पास जारी कर उनको जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी। जिसके बाद मामला जोरो से तूल पकड़ा और उन्हें रुद्रप्रयाग में पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया।
याचिकर्ता ने यह भी कहा है कि इस वक्त देश मे लॉकडाउन चल रहा है और केंद्र सरकार ने सभी राज्यो को जारी गाइड लाइन का सख्ती से पालन कराने का आदेश भी दिया था इसके बावजूद उत्तराखंड सरकार की तरफ से इनको पास जारी करना गलत है लिहाजा राज्य सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के उल्लंघन किया है। इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए।