जहर देकर हत्‍या के मामले में पति के बहनोई और उसके भाई को उम्रकैद

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मणि ने तीन साल पूर्व नानकमत्ता थानाक्षेत्र में जहर देकर महिला की हत्या करने के मामले में पति के बहनोई व उसके भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड भी सुनाया है।

By Skand ShuklaEdited By: Publish:Tue, 12 Oct 2021 05:16 PM (IST) Updated:Tue, 12 Oct 2021 05:16 PM (IST)
जहर देकर हत्‍या के मामले में पति के बहनोई और उसके भाई को उम्रकैद
जहर देकर हत्‍या के मामले में पति के बहनोई और उसके भाई को उम्र कैद

संवाद सहयोगी, खटीमा : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मणि ने तीन साल पूर्व नानकमत्ता थानाक्षेत्र में जहर देकर महिला की हत्या करने के मामले में पति के बहनोई व उसके भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड भी सुनाया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। मामले में मुख्य हत्यारोपित महिला का पति आज भी फरार चल रहा है।

सिसैया वन महोलिया मेलाघाट झनकईया के गुरुमुख सिंह ने नानकमत्ता थाने में 14 मई 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसके पिता जसवंत सिंह, उनके बहनोई कुलवंत सिंह तोती व बेअंत सिंह 12 मई 2018 को उसकी मां सुखवीर कौर एवं उसे जबरन मायके कच्ची खमरिया नानकमत्ता से उठाकर ले गए थे। इसके बाद उसकी मां को पीटा व बाद में जहर देकर मार दिया। शिकायत करने पर उसे मारने की धमकी दी।

पुलिस ने हत्यारोपितों के विरुद्ध धारा 452, 302, 323, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में पहुंचा। पुलिस ने नौ अगस्त 2018 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किए थे। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सौरभ ओझा ने पैरवी करते हुए 14 गवाह पेश किए।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश मणि ने आरोपित बिचुवा बगिया कुलवंत सिंह उर्फ तोती व उसके भाई बेअंत सिंह को दोषी पाते हुए धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा व दस हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया। साथ जुर्माना जमा न करने पर छह माह के अतिरिक्त के कारावास की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि मामले का मुख्य आरोपित जसवंत सिंह अभी भी फरार चल रहा है। कुलवंत व बेअंत दोनों ही जसवंत के बहनोई हैं।

chat bot
आपका साथी