पत्नी व बच्चे के हत्यारे को आजीवन कारावास, 10 हजार अर्थदंड भी लगाया
प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रीतू शर्मा की कोर्ट ने दहेज के लिए पत्नी को जहर देकर मौत के घाट उतारने व बच्चे की हत्या करने के दोषी पति को आजीवन कारावास के साथ ही 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जागरण संवाददाता, नैनीताल : प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रीतू शर्मा की कोर्ट ने दहेज के लिए पत्नी को जहर देकर मौत के घाट उतारने व बच्चे की हत्या करने के दोषी पति को आजीवन कारावास के साथ ही 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मृतका की जीवित बच्ची को मुआवजा देने के आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को दिए हैं।
अभियोजन के अनुसार 11 जून 2012 को ओखलकांडा के डालकन्या निवासी हरीश चंद्र ने राजस्व पुलिस में बेटी भावना के पति केशव, उसकी ननद पुष्पा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें कहा कि 2008 में बेटी की शादी पतलिया निवासी केशवदत्त मेलकानी के साथ की। विवाह के बाद से ही केशव दहेज के लिए ससुराल फोन करता था। उसने धमकी दी थी कि यदि मांग पूरी नहीं की तो भावना को मारकर दूसरी शादी कर लेगा। अक्सर ससुरालियों द्वारा दहेज के लिए भावना के साथ मारपीट की गई। बाद में ग्राम प्रधान व अन्य की मौजूदगी में केशव ने भविष्य में मारपीट नहीं करने पर क्षमा याचना की।
मगर उसका रवैया नहीं बदला। 19 दिसंबर 2012 को दोपहर में आरोपित ने भावना को खाने में जहर दे दिया। जिससे भावना के साथ ही उसके दूधमुंहे बच्चे खिलेश की भी मौत हो गई। राजस्व पुलिस ने इस मामले में आरोपित केशव व उसकी बहन के खिलाफ धारा-304 बी, 498 ए, 506 व दहेज एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने नौ गवाह पेश किए। शनिवार को कोर्ट ने दोषी पति को हत्या में आजीवन कारावास व दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई।