बाजपुर में शोरूम से डकैती मामले में पांच दोषियों को आजीवन कारावास

बाजपुर के सराफा कारोबारी के शोरूम में 2010 में हुई डकैती मामले में पांच आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। एडीजे-प्रथम की कोर्ट ने एक आरोपित को हत्या के प्रयास का दोषी करार देते हुए दस वर्ष कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।

By Skand ShuklaEdited By: Publish:Thu, 14 Oct 2021 07:40 AM (IST) Updated:Thu, 14 Oct 2021 07:40 AM (IST)
बाजपुर में शोरूम से डकैती मामले में पांच दोषियों को आजीवन कारावास
बाजपुर में शोरूम से डकैती मामले में पांच दोषियों को आजीवन कारावास

जागरण संवाददाता, काशीपुर : बाजपुर के प्रतिष्ठित सराफा कारोबारी के शोरूम में 2010 में हुई डकैती के मामले में पांच आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। एडीजे-प्रथम की कोर्ट ने एक आरोपित को हत्या के प्रयास का दोषी करार देते हुए दस वर्ष कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।

बाजपुर कोतवाली से महज दो सौ मीटर दूरी पर स्थित नीलम ज्वैलर्स शोरूम में 11 जनवरी 2010 को हथियारबंद बदमाश घुस आए थे। शोरूम के कर्मचारियों को हथियारों के बल पर धमकाकर बदमाश करीब 55 लाख रुपये के जेवरात और नकदी लूट ले गए। शोरूम स्वामी विनय गर्ग की ओर से इस मामले में अज्ञात के खिलाफलूट, डकैती व हत्या के प्रयास के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। तीन साल बाद पुलिस ने पांच आरोपितों विजेंद्र, भूपेंद्र सिंह, छत्रपाल, हरीश कुमार निवासी बुलंदशहर और इंदरजीत निवासी अलीगढ़, उप्र को गिरफ्तार किया था।

निशानदेही पर लूटे गए जेवरात और नकदी भी बरामद कर ली थी। मामले का विचारण एडीजे कोर्ट काशीपुर में चला। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एडीजे-प्रथम सुबीर कुमार ने पांचों आरोपितों को डकैती का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने विजेंद्र और भूपेंद्र को हत्या के प्रयास के आरोप से मुक्त कर दिया, जबकि छत्रपाल को दोषी मानते हुए दस साल कारावास और दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई।

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