समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक शर्मा के खिलाफ हस्तक्षेप याचिका खारिज
हाई कोर्ट ने समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक एनके शर्मा के खिलाफ दायर हस्तक्षेप याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही सरकार को शर्मा के मामले में जांच रिपोर्ट 11 नवंबर तक कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 11 नवंबर को ही होगी।
जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाई कोर्ट ने समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक एनके शर्मा के खिलाफ दायर हस्तक्षेप याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही सरकार को शर्मा के मामले में जांच रिपोर्ट 11 नवंबर तक कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 11 नवंबर को ही होगी।
सहायक निदेशक एनके शर्मा ने आय से अधिक खर्च मामले में विजिलेंस की ओर से दस अगस्त 2021 को दर्ज मुकदमे को निरस्त करने के लिए याचिका दायर की है। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान शर्मा के खिलाफ पीआइएल दायर करने वाले देहरादून निवासी एसके सिंह ने हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर मामले में उनका पक्ष भी सुनने का आग्रह किया। सरकार की ओर से बताया गया कि मामले की जांच की जा रही है। अभी कार्रवाई नहीं की गई है।
शर्मा के अधिवक्ता ने कहा कि शर्मा के द्वारा ही 2009 में छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर विभाग को अलर्ट किया था। इसलिए उन्हें बेवजह निशाना बनाया जा रहा है। समाज कल्याण से पहले वह सेना में घायल होने के बाद बीडीओ आदि पदों पर रहे हैं। उनकी सर्विस बेदाग रही है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद एसके सिंह की हस्तक्षेप याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही शर्मा की मुकदमे को निरस्त करने संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को 11 नवंबर तक जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।