विधायक महेंद्र भाटी के हत्याभियुक्त पूर्व सांसद डीपी यादव की अंतरिम जमानत मंजूर

महेंद्र भाटी की 13 सितंबर 1992 को दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने डीपी यादव परनीत भाटी करन यादव पाल सिंह उर्फ लक्कड़ पाला पर केस दर्ज हुआ था। सीबीआइ कोर्ट देहरादून से चारों आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

By Prashant MishraEdited By: Publish:Tue, 20 Apr 2021 08:30 PM (IST) Updated:Wed, 21 Apr 2021 08:27 AM (IST)
विधायक महेंद्र भाटी के हत्याभियुक्त पूर्व सांसद डीपी यादव की अंतरिम जमानत मंजूर
यादव को मेडिकल चेकअप के लिए दो माह की अंतरिम जमानत मंजूर हुई है।

जागरण संवाददाता, नैनीताल : उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गाजियाबाद जिले के विधायक रहे महेंद्र भाटी हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे बाहुबली नेता व पूर्व सांसद डीपी यादव को मेडिकल चेकअप के लिए दो माह की अंतरिम जमानत मंजूर कर ली है।

मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में पूर्व सांसद यादव की शॉट टर्म जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। कोर्ट पिछली दो बार सुनवाई के बाद सुनवाई की तिथि आगे बढ़ा चुकी थी।

गाजियाबाद जिले के विधायक रहे महेंद्र भाटी की 13 सितंबर 1992 को दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने डीपी यादव, परनीत भाटी, करन यादव, पाल सिंह उर्फ लक्कड़ पाला पर केस दर्ज हुआ था। सीबीआइ कोर्ट देहरादून से चारों आरोपितों को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस आदेश के बाद से चारों अभियुक्त जेल में बंद हैं।

यह था मामला

सितंबर, 1992 में गाजियाबाद से विधायक भाटी कहीं जा रहे थे। रास्ते में रेलवे फाटक बंद होने पर वह खुलने का इंतजार कर रहे थे। इसी समय हथियारबंद हमलावरों ने उनके वाहन पर अचानक हमला कर दिया। इसमें विधायक भाटी व उनके सहयोगी की मौत हो गई। जांच में सांसद डीपी व उनके साथियों का नाम सामने आया। कुछ दिन बाद जांच में निष्पक्षता के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सीबीआइ को सौंप दिया। जिन महेंद्र सिंह भाटी को डीपी ने मारा, वह उनके राजनीतिक गुरु भी थे। उनकी ही अंगुली पकड़कर वह राजनीतिक ऊंचाईयां छुई थीं।

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