हल्द्वानी जेल में कैदी की मौत के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार मांगी रिपोर्ट

छह मार्च को हल्द्वानी जेल में कैदी प्रवेश कुमार निवासी कुंडेश्वरी काशीपुर की मौत हो गई थी। उसपर पड़ोसी के साथ छेड़छाड़ व पत्नी के साथ झगड़ा करने का आरोप था। उसकी छह मार्च को जेल में मौत हो गई।

By Prashant MishraEdited By: Publish:Tue, 22 Jun 2021 10:11 PM (IST) Updated:Tue, 22 Jun 2021 10:11 PM (IST)
हल्द्वानी जेल में कैदी की मौत के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार मांगी रिपोर्ट
मामले में अब तक कोई प्रगति न होने पर मृतक की पत्नी ने सीबीआइ जांच कराने की मांग की है।

जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाई कोर्ट ने हल्द्वानी उपकारागार में कैदी की मौत की जांच सीबीआइ से कराने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से रिपोर्ट तलब किया है। मामले में अगली सुनवाई 28 जून को होगी ।

मंगलवार को न्यायमूॢत एनएस धानिक की एकलपीठ में सुनवाई हुई। इसमें छह मार्च को हल्द्वानी जेल में कैदी प्रवेश कुमार निवासी कुंडेश्वरी काशीपुर की मौत हो गई थी। उसपर पड़ोसी के साथ छेड़छाड़ व पत्नी के साथ झगड़ा करने का आरोप था। उसकी छह मार्च को जेल में मौत हो गई। मामले में मृतक की पत्नी भारती ने विभिन्न स्तरों पर मामले की जांच की मांग की, जिसके बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने मई 2021 में याचिकाकर्ता के आरोपों के आधार पर हल्द्वानी कारागार के चार कर्मचारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। लेकिन मामले में अब तक कोई प्रगति न होने पर मृतक की पत्नी भारती ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआइ जांच कराने की मांग कर दी है।

बार एसोसिएशन लक्सर की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की याचिका खारिज

नैनीताल : हाई कोर्ट ने फैमिली जज लक्सर की तहरीर पर बार एसोसिएशन लक्सर के सचिव नवनीत तोमर की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया है। मंगलवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार फैमिली जज लक्सर ने 10 जून को लक्सर थाने में रिपोर्ट लिखाई थी कि बार एसोसिएशन लक्सर के खिलाफ याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता के अनुसार बार एसोसिएशन सचिव नवनीत तोमर उन्हें बार-बार फोन कर रहे रहे हैं साथ ही मैसेज कर रहे हैं।

उनके नंबर ब्लॉक किए जाने के बाद वे दूसरे नंबरों से फोन कर रहे हैं। नवनीत तोमर ने उनके साथ एक समारोह में फोटो खींची , जिन्हेंं उन्होंने प्रिंट कराकर बुके व गिफ्ट के साथ उनके घर भेजने की कोशिश की। वह एक दिन घर भी आ गए। जहां उनके पति ने रोका। इसके अलावा स्टाफ द्वारा रोके जाने के बावजूद वे कोर्ट परिसर स्थित चैंबर में आ रहे हैं। इस प्राथमिकी के बाद पुलिस ने आरोपित अधिवक्ता नवनीत तोमर के खिलाफ आइपीसी की धारा 354ए, 354 बी, 353, 452, 506, 509 आदि धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

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