गाय काटने के मामले में आरोपितों की जमानत याचिका खारिज
डीजीसी ने बताया कि अभियुक्त अफसार को को गांधी जयन्ती के अवसर पर मौके पर 93 किलो गोमांस कुल्हाड़ी चापड़ दो छुरी एक कील समेत गिरफ्तार किया गया। आफताब ने मौके पर बताया कि उसने व उसके साथी आफताब ने गौला के जंगल में एक गाय को काटा था।
जागरण संवाददाता, नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी की अदालत ने गांधी जयंती पर 93 किलो गौमांस के साथ गिरफ्तार आरोपित अफसार उर्फ टिंकू निवासी लाइन नंबर 14 मीट मार्केट के पास बनभूलपुरा की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए तर्क रखा कि दो अक्टूबर को उपनिरीक्षक दीवान सिंह बिष्ट द्वारा थाना बनभूलपुरा में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट के अनुसार गश्त के दौरान मुखबिर ने सूचना दी कि आफताब, ताजिम व अफसार ने एक गाय काटी है। अफसार की दुकान मस्जिद के बगल में है। जब मौके पर गए तो अफसार दुकान में बैठकर गोमांस के टुकड़े कर रहा था। दुकान के अन्दर लकड़ी के तख्त पर काफी मात्रा में गोमांस था। तख्त पर एक छोटी कुल्हाड़ी, चापड़, एक कील धार लगाने वाली प्रयोग हुई थी। मौके पर पशु चिकित्सक को बुलाया गया। अफसार ने पूछताछ पर बताया कि पहली अक्टूबर को उसे एक शादी में आफताब निवासी नई बस्ती बनभूलपुरा मिला, जो पहले भी जेल जा चुका है। उसने मांस की व्यवस्था करने की बात कही तो मैंने कहा कि कल सुबह आ जाना। दो अक्टूबर की सुबह 4:30 बजे आफताब का फोन आया कि औजार लेकर इन्दानगर फाटक पर आ जा।
फाटक में मिलने पर आफताब उसका साथी ताजिम पुत्र तस्लीम निवासी किच्छा मिले। आफताब ने बताया कि गौला के जंगल में गाय बांधी है। तीनों गोला नदी पर गये। तीनों ने मिलकर गाय की हत्या की और मांस को दो हिस्सों में बांटा।आधा हिस्सा मैं स्कूटी पर ले आया और आधा दोनों ले गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कराई। डीजीसी ने बताया कि अभियुक्त अफसार को को गांधी जयन्ती के अवसर पर मौके पर 93 किलो गोमांस, कुल्हाड़ी, चापड़, दो छुरी, एक कील समेत गिरफ्तार किया गया। आफताब ने मौके पर बताया कि उसने व उसके साथी आफताब ने गौला के जंगल में एक गाय को काटा था।