बागेश्वर में दुष्कर्मी को बीस वर्ष की सजा, एक लाख अर्थदंड, एक वर्ष पूर्व नाबालिग के साथ किया था दुष्कर्म

बीते 12 जुलाई 2020 को नाबालिग अपनी माता के साथ जंगल में मवेशी चराने गई थी। जंगल से जब नाबालिग बकरियां लेकर अकेले घर आ रही थी तो रास्ते में एक व्यक्ति खीम सिंह ने मुंह बंद कर दूर ले जा कर उसके साथ दुष्कर्म किया।

By Prashant MishraEdited By: Publish:Tue, 21 Sep 2021 07:50 PM (IST) Updated:Tue, 21 Sep 2021 07:50 PM (IST)
बागेश्वर में दुष्कर्मी को बीस वर्ष की सजा, एक लाख अर्थदंड, एक वर्ष पूर्व नाबालिग के साथ किया था दुष्कर्म
रिपोर्ट दर्ज के तुरंत बाद आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपित शादीशुदा निकला और उसके दो बच्चे थे।

जागरण संवाददाता, बागेश्वर : विशेष न्यायाधीश की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपित को बीस वर्ष का कठोर करावास की सजा सुनाई है। इसके साथ दोषी को एक लाख रुपये का जुर्माना से दंडित किया है।

बीते 12 जुलाई 2020 को नाबालिग अपनी माता के साथ जंगल में मवेशी चराने गई थी। जंगल से जब नाबालिग बकरियां लेकर अकेले घर आ रही थी, तो रास्ते में एक व्यक्ति खीम सिंह ने उसका हाथ पकड़ लिया और मुंह बंद कर दूर ले जा कर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता लहुलूहान हालत में अपने चाचा-चाची के घर पहुंची। उसने घटना की जानकारी उन्हें दी। पीड़िता को परिजन तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कपकोट ले गए। स्थिति गंभीर होने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां पीड़िता का उपचार किया गया। पीड़िता के चाचा ने आरोपित खीम सिंह पुत्र शोबन सिंह निवासी सूपी, तलाई के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया। आरोपित के खिलाफ पुलिस ने आइपीसी की धारा 376, क, ख और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। रिपोर्ट दर्ज के तुरंत बाद आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपित शादीशुदा निकला और उसके दो बच्चे थे। 

जांच के बाद आरोपित पर आइपीसी 323 और 506 बढ़ाई गई। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश शहशांह मोहम्मद दिलवार दानिश की अदालत ने आरोपित को दोषी करार देते हुए आइपीसी की धारा 376 क, ख में बीस वर्ष का कठोर कारावास और एक लाख रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई। इसके अलावा आइपीसी 323 में एक वर्ष, 506 में एक वर्ष की सजा सुनाई गई। विशेष लोक अभियोजक खड़क सिंह कार्की ने अदालत में पीड़िता की ओर से पैरवी की।

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