पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास, 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मणि ने तीन वर्ष पूर्व पचौरिया चकरपुर में विवाहिता की हत्या के मामले में पति को दोषी करार देते हुए बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।

By Skand ShuklaEdited By: Publish:Thu, 28 Oct 2021 10:00 AM (IST) Updated:Thu, 28 Oct 2021 10:00 AM (IST)
पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास, 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया
पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास, 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया

संवाद सहयोगी, खटीमा (ऊधमसिंह नगर) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मणि ने तीन वर्ष पूर्व पचौरिया चकरपुर में विवाहिता की हत्या के मामले में पति को दोषी करार देते हुए बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।

चकरपुर पचौरिया गांव निवासी नीरज राम पार्की की पत्नी पिंकी दो अगस्त को लापता हो गई थी। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू की। 20 अगस्त 2018 को उसका शव चकरपुर के जंगल से मिला। सिर व धड़ अलग-अलग पड़े थे। एक पेड़ से चुन्नी लटकी होने के साथ ही घटनास्थल पर कपड़ों से भरा बैग भी पड़ा था।

मामले में पिथौरागढ़ के डुंगरी चमाली निवासी पिंकी के भाई जीवन प्रसाद ने कोतवाली पुलिस में पति समेत ससुराल वालों पर मुकदमा दर्ज कराया। मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में पहुंचा। पुलिस ने छह दिसंबर 2018 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किए।

अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सौरभ ओझा ने पैरवी करते हुए 14 गवाहों को पेश किया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश मणि ने आरोपित पति नीरज पार्की को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सास राधा देवी, ससुर मोहन राम व जेठ ललित पार्की के दोषमुक्त कर दिया।

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