ओखलकांडा में पत्नी व डेढ़ साल के बच्चे की हत्या के मामले में पति दोषी करार
जिला सत्र न्यायाधीश प्रीतू शर्मा की कोर्ट ने दहेज के लिए पत्नी को जहर देकर मारने व बच्चे की हत्या करने के आरोपित पति को दोनों अपराधों में दोषी ठहराया है। कोर्ट के आदेश के बाद जमानत पर चल रहे दोषी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।
जागरण संवाददाता, नैनीताल : प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रीतू शर्मा की कोर्ट ने दहेज के लिए पत्नी को जहर देकर मारने व बच्चे की हत्या करने के आरोपित पति को दोनों अपराधों में दोषी ठहराया है। कोर्ट के आदेश के बाद जमानत पर चल रहे दोषी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। सजा सुनाने के लिए 24 जुलाई की तिथि तय की है।
अभियोजन के अनुसार 11 जून 2012 को ओखलकांडा के डालकन्यां निवासी हरीश चंद्र ने राजस्व पुलिस में बेटी के पति केशव उसकी ननद पुष्पा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। जिसमें कहा कि उसने बेटी भावना की शादी चार साल पहले पतलिया, जिला नैनीताल निवासी केशवदत्त मेलकानी के साथ की। शादी के बाद से ही केशव दहेज के लिए ससुराल फोन करता था। उसने धमकी दी थी कि यदि मांग पूरी नहीं की तो भावना को मारकर दूसरी शादी कर लूंगा। आरोप लगाया कि ससुरालियों द्वारा दहेज के लिए भावना के साथ मारपीट की गई। बाद में प्रधान व अन्य की मौजूदगी में केशव ने भविष्य में मारपीट नहीं करने पर माफी भी मांगी मगर उसका रवैया नहीं बदला।
19 दिसंबर 2012 को केशव ने भावना को खाने में जहर दे दिया। जिससे भावना के साथ ही उसके दूधमुंहे बच्चे खिलेश की भी मौत हो गई। राजस्व पुलिस ने इस मामले में आरोपित केशव व उसकी बहन के खिलाफ धारा-304 बी, 498 ए, 506 व दहेज एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा द्वारा अपराध साबित करने के लिए नौ गवाह पेश किए। कोर्ट ने अभियोजन व बचाव पक्ष की बहस तथा सबूतों के आधार पर आरोपित केशव को 304 बी, 498 ए, 506 व दहेज अधिनियम तथा डेढ़ साल के बच्चे की हत्या का दोषी करार दिया है। जबकि साक्ष्य के अभाव में ननद पुष्पा को बरी कर दिया।