जनता को छोडिय़े, डीएम-एसपी समेत कई सरकारी कार्यालयों का भी नहीं जमा हुआ हाउस टैक्स
नगरीय सुविधाओं का उपभोग कर रहे जिन सरकारी विभागों को शहरवासियों के सामने मिसाल कायम करनी चाहिए थी वही टैक्स जमा कराने में पीछे हैं। हल्द्वानी के 65 सरकारी व सरकारी उपक्रम वाले कार्यालयों ने हाउस टैक्स का सेल्फ असेसमेंट तक नहीं किया है।
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : नगरीय सुविधाओं का उपभोग कर रहे जिन सरकारी विभागों को शहरवासियों के सामने मिसाल कायम करनी चाहिए थी, वही टैक्स जमा कराने में पीछे हैं। हल्द्वानी के 65 सरकारी व सरकारी उपक्रम वाले कार्यालयों ने हाउस टैक्स का सेल्फ असेसमेंट तक नहीं किया है। इस सूची में डीएम, एसपी कार्यालय व आवास तक के नाम शामिल हैं।
केंद्रीय संस्थानों को छोड़कर सभी सरकारी व अद्र्ध सरकारी कार्यालयों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से लेकर घरेलू परिवारों तक को हर साल हाउस टैक्स देना होता है। हल्द्वानी नगर निगम में स्वकर प्रणाली लागू है। यानी व्यक्ति व विभाग कारपेट एरिया के आधार पर अपने टैक्स का आकलन स्वयं करते हैं।
शहर के अधिकांश सरकारी विभागों ने पांच वर्षों से टैक्स का आकलन तक नहीं किया है। नगर निगम प्रशासन ने अब इस मामले में सख्ती शुरू कर दी है। पिछले एक सप्ताह में 10 कार्यालयों को टैक्स असेसमेंट के लिए नोटिस दिया जा चुका है। नगर आयुक्त ने कहा है कि नोटिस के बाद भी स्वकर प्रपत्र जमा नहीं कराने वालों का अधिकारी मौके पर जाकर खुद असेसमेंट करें।
नहीं सुधरे तो बैंक खाते से होगी वसूली
टैक्स की वसूली बढ़ाने के लिए उप नगर आयुक्त नीरज जोशी की अध्यक्षता में टीम गठित की गई है। एसएनए गौरव भसीन के निर्देशन में टीम सरकारी दफ्तर पहुंच रही है। नगर आयुक्त ने नोटिस के बाद भी टैक्स न देने वाले विभागों के बैंक खातों की डिटेल जुटाने के निर्देश दिए हैं। ऐसे विभागों के बैंक खाते सीज कर टैक्स की वसूली होगी।
ये हैं प्रमुख बकायेदार
-डीएम कैंप कार्यालय व आवास
-एसपी कार्यालय
-तहसील कार्यालय व आवास
-सब रजिस्ट्रार कार्यालय
-डीएफओ कार्यालय छकाता रेंज
-कुमाऊं जल संस्थान कार्यालय
-मेडिकल कॉलेज
-समाज कल्याण निदेशालय
-जेल अधीक्षक कार्यालय व उपकारागार
-एसडीएम कोर्ट
-लोनिवि व जल संस्थान कार्यालय
25 प्रतिशत छूट पाने का मौका
कोरोनाकाल को देखते हुए 25 प्रतिशत छूट के साथ हाउस टैक्स, दुकान किराया जमा कराने की तिथि 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। इसके बाद छूट नहीं मिलेगी। 31 अगस्त के बाद लाइसेंस नवीनीकरण कराने पर पांच रुपये प्रतिदिन जुर्माना देना होगा। नगर आयुक्त सीएस मर्तोलिया ने कहा कि इस समय टैक्स वसूली को लेकर विशेष फोकस किया जा रहा। सरकारी विभाग से वसूली के लिए टीम गठित की है। टीम से लगातार अभियान चलाकर साप्ताहिक रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है।