नगर निकायों में हाउस टैक्स कच्चे-पक्के घर के आधार पर नहीं अब सर्किल रेट के पर तय होगा

निकायों में हाउस टैक्स अब सर्किल रेट के आधार पर तय होगा। नई व्यवस्था के बाद हाउस टैक्स की प्रक्रिया पारदर्शी हो जाएगी। शहरी विकास निदेशालय ने अनंतिम नियमावली निकायों को भेजकर आपत्ति लेने को कहा है।आपत्ति को निकाय निदेशालय भेजेंगे।

By Skand ShuklaEdited By: Publish:Mon, 26 Jul 2021 08:45 AM (IST) Updated:Mon, 26 Jul 2021 08:45 AM (IST)
नगर निकायों में हाउस टैक्स कच्चे-पक्के घर के आधार पर नहीं अब सर्किल रेट के पर तय होगा
नगर निकायों में हाउस टैक्स कच्चे-पक्के घर के आधार पर नहीं अब सर्किल रेट के पर तय होगा

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : निकायों में हाउस टैक्स अब सर्किल रेट के आधार पर तय होगा। नई व्यवस्था के बाद हाउस टैक्स की प्रक्रिया पारदर्शी हो जाएगी। शहरी विकास निदेशालय ने अनंतिम नियमावली निकायों को भेजकर आपत्ति लेने को कहा है। आपत्ति को निकाय निदेशालय भेजेंगे। जिसे निस्तारित करने के बाद अंतिम रूप से लागू किया जाएगा।

निकायों में वर्तमान में आरसीसी वाले पक्के मकान, अन्य पक्के मकान व कच्चे मकान आदि तीन श्रेणियों में गलियों की चौड़ाई के आधार पर हाउस टैक्स की गणना होती है। हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में अप्रैल 2020 में हाउस टैक्स की दरें रिवाइज की गई थी।

नई नियमावली के अनुसार खाली जगह या पुराने मकान में अतिरिक्त निर्माण करने पर लोगों को 30 दिन के भीतर इसकी जानकारी निकायों को देनी होगी। जीआइएस सर्वे के माध्यम से डिजिटल मैप तैयार किया जाएगा। हल्द्वानी में डिजिटल मैंपिंग का कार्य गतिमान है। नगर आयुक्त सीएस मर्तोलिया ने बताया कि सर्किल रेट के आधार पर हाउस टैक्स तय करने की नियमावली पहुंच चुकी है। फिलहाल इसका अध्ययन किया जा रहा है। शासन के निर्देशानुसार फैसला लिया जाएगा।

पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगी वृद्धि

नियमावली के अनुसार सर्किल रेट से हाउस टैक्स की गणना करने पर टैक्स में वर्तमान राशि से पांच प्रतिशत से अधिक वृद्धि नहीं होगी। नए फार्मूले के अनुसार किसी का टैक्स कम आता है तो उससे पिछला टैक्स ही लिया जाएगा।

चार गुना जुर्माने का प्रावधान

डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा। किसी तरह की त्रुटि होने पर एसएमएस व ईमेल के जरिये सूचित किया जाएगा। टैक्स की गलत गणना पर वास्तविक हाउस टैक्स का चार गुना जुर्माना वसूला जाएगा।

क्षेत्रफल के आधार पर बनेगा टैक्स

शहरवासियों को मकान का क्षेत्रफल (आच्छादित क्षेत्र) व खाली भूखंड (खुला क्षेत्रफल) व शासन द्वारा तय सर्किल रेट के आधार पर हाउस टैक्स देना होगा। आच्छादित क्षेत्रफल गुणा सर्किल रेट व खुला क्षेत्रफल गुणा सर्किल रेट, दोनों गुणांक को जोडऩा होगा। इससे अनुवल रेंडम वैल्यू (एआरवी) ज्ञात हो जाएगी। निकाय एआरवी का 0.1 से 1.0 प्रतिशत के बीच हाउस टैक्स तय कर सकेंगे। निदेशालय से निकायों से एक प्रतिशत के भीतर हाउस टैक्स तय करने को कहा है।

ऐसे ज्ञात होगा हाउस टैक्स

आच्छादित क्षेत्र (600 वर्ग फीट) गुणा 627 (सर्किल रेट) =376200

खुला क्षेत्र (400 वर्ग फीट) गुणा 627 (सर्किल रेट) =250800

दोनों एआरवी का योग= 627000

एआरवी का 0.5 हाउस टैक्स तय करने से 3135 रुपये टैक्स बनेगा।

(नोट: सर्किल रेट कॉपरेटिव बैंक तिराहे से तीनपानी तक 6.75 करोड़ प्रति हेक्टेयर के आधार पर। प्रति वर्ग फीट से सर्किल रेट 627 रुपये आता है।)

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