उत्‍तराखंड में 2600 शिक्षकों की भर्ती मामले में हाई कोर्ट ने शिक्षा सचिव को किया तलब

उच्च न्यायालय ने इसी साल टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षकों के 2600 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। कोर्ट शिक्षा सचिव को 22 सितंबर को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं।

By Skand ShuklaEdited By: Publish:Sat, 18 Sep 2021 07:05 AM (IST) Updated:Sat, 18 Sep 2021 07:05 AM (IST)
उत्‍तराखंड में 2600 शिक्षकों की भर्ती मामले में हाई कोर्ट ने शिक्षा सचिव को किया तलब
उत्‍तराखंड में 2600 शिक्षकों की भर्ती मामले में हाई कोर्ट ने शिक्षा सचिव को किया तलब

जागरण संवाददाता, नैनीताल : उच्च न्यायालय ने इसी साल टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षकों के 2600 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। मामले में कोर्ट शिक्षा सचिव को 22 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं।

देहरादून निवासी अनु पंत ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि सी-टीईटी की परीक्षा पांच जुलाई 2020 को होनी थी लेकिन कोविड लॉकडाउन की वजह से परीक्षा 31 जनवरी 2021 को हुई और 14 फरवरी को परीक्षा परिणाम घोषित हुआ। याचिकाकर्ता के अनुसार प्रदेश सरकार की ओर से राज्य के दस जिलों में प्राथमिक शिक्षा में सहायक अध्यापक के ढाई हजार से अधिक पदों के लिए अलग-अलग दिवस विज्ञप्ति जारी की गई। याचिकाकर्ता का कहना था कि यदि तय कार्यक्रम के अनुसार जुलाई में परीक्षा होती तो हजारों बेरोजगारों को इन पदों के लिए आवेदन करने की अर्हता प्राप्त हो जाती लेकिन परीक्षा तय कार्यक्रम के बजाय देरी से होने के कारण अभ्यर्थियों को आवेदन से वंचित होना पड़ रहा है।

याचिका में इन अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए समय देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिजय नेगी के अनुसार इस मामले में पांच अप्रैल को हुई सुनवाई में तत्कालीन शिक्षा सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने इन अभ्यर्थियों को शामिल करने का बयान कोर्ट में दिया। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने इस मामले से संबंधित समस्त याचिकाओं को कनेक्ट कर दिया था। पहली सितंबर को वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी। शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में याचिका पर सुनवाई हुई।

महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर ने जनहित याचिका के औचित्य पर गंभीर सवाल खड़ा किया जबकि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिजय नेगी ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद-38 प्रत्येक नागरिक को समान अवसर प्रदान करता है, लिहाजा इन हजारों बेरोजगार अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया में भागीदारी का अवसर मिलना चाहिए। खंडपीठ ने मामले को गंभीरता को लेतेे हुए शिक्षा सचिव राधिका झा को 22 सितंबर को वीसी के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं।

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