संपत्ति कब्जाने के मामले में हरिद्वार पुलिस के ढीले रवैये पर हाई कोर्ट सख्त

महिला की पैतृक संपत्ति पर कब्जा किए जाने व इस मामले में पुलिस के गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने को हाई कोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है। कोर्ट ने एसएसपी हरिद्वार से इस मामले की व्यक्तिगत रूप से जांच कर आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

By Skand ShuklaEdited By: Publish:Wed, 03 Mar 2021 08:11 AM (IST) Updated:Wed, 03 Mar 2021 08:11 AM (IST)
संपत्ति कब्जाने के मामले में हरिद्वार पुलिस के ढीले रवैये पर हाई कोर्ट सख्त
संपत्ति कब्जाने के मामले में हरिद्वार पुलिस के ढीले रवैये पर हाई कोर्ट सख्त

नैनीताल, जागरण संवाददाता : महिला की पैतृक संपत्ति में रिश्तेदारों व अन्य के कब्जा किए जाने व इस मामले में पुलिस के गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने को हाई कोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है। कोर्ट ने एसएसपी हरिद्वार से इस मामले की व्यक्तिगत रूप से जांच कर आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही झबरेड़ा थाने के थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई करने व याचिका कर्ता महिला व उसके पति को सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं ।

मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राघवेंद्र सिंह चौहान व आलोक वर्मा की खंडपीठ में हरिद्वार के झबरेड़ा के भक्तों वालिया गांव निवासी सुनीता की सुरक्षा याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें कहा कि वह तीन बहनें हैं। उसके पिता ने अपनी संपत्ति तीन बहनों में बांट दी थी, पिता के निधन के बाद उनके रिश्तेदारों ने उनकी संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश की है।

विरोध करने पर वे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इस मामले की शिकायत जब झबरेड़ा थाने में की गई तो थानाध्यक्ष ने कोई कार्रवाई करने के बजाय याची के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर दिया। मामले को गंभीरता से लेते हुए हाई कोर्ट ने एसएसपी हरिद्वार को निर्देश दिए हैं कि वे इस मामले की स्वयं जांच कर 12 मार्च तक कोर्ट में रिपोर्ट दें। अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी ।

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