उत्तराखंड वन विकास निगम के 75 कर्मचारियों के वेतन-पेंशन से वसूली के आदेश पर रोक

उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड वन विकास निगम के 75 कार्मिकों के वेतन-पेंशन से की जा रही वसूली पर रोक लगाने का आदेश पारित किया। साथ ही सरकार व वन निगम प्रबंधन को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने इस मामले में सरकार व वन निगम से जवाब मांगा है।

By Skand ShuklaEdited By: Publish:Thu, 12 Aug 2021 07:26 AM (IST) Updated:Thu, 12 Aug 2021 07:26 AM (IST)
उत्तराखंड वन विकास निगम के 75 कर्मचारियों के वेतन-पेंशन से वसूली के आदेश पर रोक
उत्तराखंड वन विकास निगम के 75 कर्मचारियों के वेतन-पेंशन से वसूली के आदेश पर रोक

जागरण संवाददाता, नैनीताल : उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड वन विकास निगम के 75 कार्मिकों के वेतन-पेंशन से की जा रही वसूली पर रोक लगाने का आदेश पारित किया। साथ ही सरकार व वन निगम प्रबंधन को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने इस मामले में सरकार व वन निगम से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 16 अगस्त को नियत की है।

हाई कोर्ट की एकलपीठ के आदेश के अनुपालन में वन निगम की ओर से 75 कर्मचारियों को 8700 ग्रेड पे पर वेतन का भुगतान किया जा रहा था। इसी बीच एक ऑडिट कराकर शासन ने कर्मचारियों के ग्रेड पे को 6600 कर दिया। एकलपीठ के आदेश की अवहेलना करते हुए इन कार्मिकों को ना केवल कम वेतन दिया जाने लगा, बल्कि पूर्व में दिए गए 8700 ग्रेड वेतन की रिकवरी भी इनकी वेतन-पेंशन से की जाने लगी। इस वसूली आदेश के खिलाफ वन निगम के लोंगिंग अफसर सीताराम उनियाल व अन्य द्वारा विशेष अपील दायर कर चुनौती दी।

बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई की। कहा कि बिना एकलपीठ के स्थगन आदेश के राज्य सरकार और वन निगम का वसूली का आदेश कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद इन 75 कर्मचारियों को ग्रेड-पे 8700 के अनुसार वेतन व पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

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