हाइकोर्ट ने आबकारी अधिनियम में संशोधन के खिलाफ दायर याचिका पर सरकार से मांगा जवाब
हाई कोर्ट ने आबकारी अधिनियम में संशोधन के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
नैनीताल, जेएनएन : हाईकोर्ट ने आबकारी अधिनियम में संशोधन के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में सितारगंज निवासी आशीष कुमार कौशल की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें कहा गया है कि आबकारी अधिनियमों में संशोधन करते हुए सरकार ने शराब के लाइसेंस लेने की प्रक्रिया और आसान कर दी है। अधिनियम में जहां सेल शब्द था, सरकार के उसको सर्विस कर देने से शराब की दुकानों का ठेका लेना और आसान हो गया है। इस पर रोक लगाई जाए। याचिकाकर्ता के अनुसार सरकार का यह कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में शराब की दुकानें नेशनल हाईवे से पांच सौ मीटर दूर खोलने को कहा था, मगर सरकार द्वारा नेशनल हाईवे के पास ही आवंटित कर दी गईं। याचिकाकर्ता के अनुसार इस संशोधन से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अहमियत ही समाप्त हो जाएगी। खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। यहां उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों भी इस संबंध में याचिका दायर की गई थी।