ग्रामसभा की भूमि पर कूड़ा डालने के मामले में हाईकोर्ट ने पंचायत लोहाघाट से मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने नगर पंचायत लोहाघाट की ओर ग्राम सभा की भूमि पर मिश्रित कूड़ा डाले जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए नगर पंचायत लोहाघाट से जवाब मांगा है।

By Skand ShuklaEdited By: Publish:Fri, 20 Sep 2019 05:44 PM (IST) Updated:Fri, 20 Sep 2019 05:44 PM (IST)
ग्रामसभा की भूमि पर कूड़ा डालने के मामले में हाईकोर्ट ने पंचायत लोहाघाट से मांगा जवाब
ग्रामसभा की भूमि पर कूड़ा डालने के मामले में हाईकोर्ट ने पंचायत लोहाघाट से मांगा जवाब

नैनीताल, जेएनएन : हाईकोर्ट ने नगर पंचायत लोहाघाट की ओर ग्राम सभा की भूमि पर मिश्रित कूड़ा डाले जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए नगर पंचायत लोहाघाट को एक सप्ताह के भीतर स्थिति साफ करने को कहा है । कोर्ट ने पूछा है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के तहत कूड़ा निस्तारण के लिए क्या किया जा सकता है। साथ में कोर्ट ने यह भी कहा है कि वहां पर जो लोग कूड़ा निस्तारण के लिए शांति पूर्वक अनशन कर रहे हैं, उन्हें प्रशाशन द्वारा परेशान न किया जाय। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमुर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में हुई।

प्रदीप कुमार निवासी कलिगांव  लोहाघाट  ने जनहित याचिका दायर कर कहा है नगर पंचायत लोहाघाट द्वारा ग्राम सभा की भूमि जो चन्दाखाल मेलाखाल में स्थित है, वहां पर नगर पंचायत द्वारा मिश्रित कूड़ा डाला जा रहा है। इसके विरोध में उनके द्वारा शांति पूर्वक अनशन किया जा रहा परन्तु प्रशाशन द्वारा उन्हें जबरन उठाया और धमकाया जा रहा है इसकी शिकायत उनके द्वारा सरकार को की गयी परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नही होने के कारण उनको न्यायालय की शरण में जनहित याचिका दायर की।

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