सिविल जज दीपाली शर्मा को हाई कोर्ट से राहत, सम्मन आदेश पर फिलहाल रोक

हाई कोर्ट ने सिविल जज दीपाली शर्मा को बड़ी राहत प्रदान करते हुए निचली कोर्ट से उनके खिलाफ जारी सम्मन आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है।

By Skand ShuklaEdited By: Publish:Fri, 16 Nov 2018 11:11 AM (IST) Updated:Fri, 16 Nov 2018 11:11 AM (IST)
सिविल जज दीपाली शर्मा को हाई कोर्ट से राहत, सम्मन आदेश पर फिलहाल रोक
सिविल जज दीपाली शर्मा को हाई कोर्ट से राहत, सम्मन आदेश पर फिलहाल रोक

नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट ने सिविल जज दीपाली शर्मा को बड़ी राहत प्रदान करते हुए निचली कोर्ट से उनके खिलाफ जारी सम्मन आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही सरकार को तीन सप्ताह में मामले में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। पिछले दिनों हाई कोर्ट ने सिविल जज का निलंबन आदेश निरस्त करते हुए उन्हें बहाल कर दिया था।

दस जनवरी 2018 को हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय को गोपनीय शिकायत मिली थी कि हरिद्वार की सिविल जज सीनियर डिवीजन दीपाली शर्मा द्वारा बच्ची को कैद कर उसका उत्पीडऩ किया जा रहा है। 29 जनवरी को रजिस्ट्रार जनरल ने हरिद्वार के जिला जज से मामले में जांच कर रिपोर्ट मांगी। अगले दिन न्यायिक व पुलिस अधिकारियों ने बच्ची को बरामद कर लिया। चिकित्सकीय जांच में बच्ची के शरीर में चोट के निशान पाए गए। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई। हाई कोर्ट ने सिविल जज की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। मामला दर्ज होने के बाद सिविल जज को निलंबित करते हुए टिहरी कोर्ट से संबद्ध कर दिया था। पिछले दिनों हाई कोर्ट ने सिविल जज शर्मा को बहाल करने का आदेश पारित किया था। इधर बच्ची के उत्पीडऩ मामले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद निचली कोर्ट द्वारा सिविल जज को सम्मन जारी किया गया। सिविल जज द्वारा याचिका के माध्यम से सम्मन आदेश को चुनौती दी गई। गुरुवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद निचली अदालत की कार्रवाई पर फिलहाल एक माह के लिए रोक लगा दी। साथ ही सरकार को तीन सप्ताह के लिए जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

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