मां के कातिल बेटे को फांसी मामले में हाईकोर्ट ने जिला कोर्ट से तलब किये रिकॉर्ड, अगली सुनवाई 27 को

हाईकोर्ट नैनीताल ने मां की हत्या के दोषी बेटे को फांसी की सजा सुनाने के मामले में जिला कोर्ट से केस के रिकॉर्ड तलब किए हैं। अगली सुनवाई 27 दिसंबर नियत की है। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति से संजय मिश्रा व न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई।

By Skand ShuklaEdited By: Publish:Tue, 30 Nov 2021 12:15 PM (IST) Updated:Tue, 30 Nov 2021 12:15 PM (IST)
मां के कातिल बेटे को फांसी मामले में हाईकोर्ट ने जिला कोर्ट से तलब किये रिकॉर्ड, अगली सुनवाई 27 को
मां के कातिल बेटे को फांसी मामले में हाईकोर्ट ने जिला कोर्ट से तलब किये रिकॉर्ड, अगली सुनवाई 27 को

नैनीताल, जागरण संवाददाता : हाईकोर्ट नैनीताल ने मां की हत्या के दोषी बेटे को फांसी की सजा सुनाने के मामले में सुनवाई करते हुए जिला कोर्ट से केस के पूरे रिकॉर्ड तलब किए हैं। अगली सुनवाई 27 दिसंबर नियत की है। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति से संजय मिश्रा व न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। जिला अदालत ने सजा कन्फर्म करने को मामला हाईकोर्ट भेजा था। जिला अदालत ने अभियुक्त की अपील के लिए 30 दिन का समय दिया था।

पिछले दिनों नैनीताल की प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रीतू शर्मा की अदालत ने हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र में मां की हत्या में दोषी बेटे को फांसी की सजा सुनाई थी।। सात अक्टूबर 2019 को उदयपुर रेक्वाल क्वीरा फार्म, चोरगलिया जिला नैनीताल में बेटे ने मां का सिर धड़ से अलग कर दिया था। उसी दिन मृतका के पति सोबन सिंह पुत्र कुंवर सिंह निवासी ग्राम उदयपुर रेक्वाल, गौलापार द्वारा चोरगलिया थाने में बेटे डिगर सिंह कोरंगा के खिलाफ धारा 302 व 307 के तहत मुकदमा दर्ज कराया। वादी ने बताया कि मेरी पत्नी जैमती देवी के साथ बेटा डिगर सिंह भी घर पर था।

सात अक्टूबर को अचानक डिगर सिंह ने दराती से अपनी मां के गर्दन पर वार कर हत्या कर दी। गवाहों ने बयान दर्ज कराए कि जब सोबन सिंह के मकान से गुजर रहे थे तो देखा कि डिगर सिंह अपने घर के आंगन में अपनी मां जैमती देवी पर दराती से गर्दन पर वार कर रहा था। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में भी आला कतल से वार से हत्या की पुष्टि हुई। बचाव पक्ष ने न्यूनतम सजा का अनुरोध अदालत से किया, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया था।

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