पिछोड़ा डेवलपर कंस्ट्रक्शन मामले में हाईकोर्ट नैनीताल ने याचिकाकर्ता से मांगा शपथपत्र
हाई कोर्ट नैनीताल ने हल्द्वानी के दमुवाढूंगा में निर्माणाधीन पिछोड़ा डेवलपर के कंस्ट्रक्शन पर रोक के आदेश को 17 दिसंबर तक आगे बढ़ाते हुए याचिकाकर्ता से अपना शपथपत्र पेश करने को कहा है। विपक्षी के द्वारा शपथपत्र पेश कर कहा कि उन्होंने सात मंजिल तक निर्माण कार्य कर लिया है!
नैनीताल, जागरण संवाददाता : हाई कोर्ट नैनीताल ने हल्द्वानी के दमुवाढूंगा में निर्माणाधीन पिछोड़ा डेवलपर के कंस्ट्रक्शन पर रोक के आदेश को 17 दिसंबर तक आगे बढ़ाते हुए याचिकाकर्ता से अपना शपथपत्र पेश करने को कहा है। विपक्षी के द्वारा शपथपत्र पेश कर कहा कि उन्होंने सात मंजिल तक निर्माण कार्य कर लिया है, रोक के आदेश को हटाया जाए लेकिन कोर्ट ने कहा कि यह निर्माण केंद्रीय नियमावली के विरुद्ध है , जबकि इसमें याचिकाकर्ता का 33 प्रतिशत हिस्सा भी है। अगली सुनवाई 17 दिसम्बर को होगी।
शुक्रवार को वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ में दमुवाढुंगा हल्द्वानी निवासी मेजर निधि सिंह की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा है कि उनके पिता कर्नल हुकम सिंह ने दमुवाढूंगा हल्द्वानी में जमीन खरीदी थी । 2014 तक यह क्षेत्र ग्रामीण में था, फिर नगर निगम हल्द्वानी में शामिल हो गया। 2017 में उनके पिता की मृत्यु हो गयी। उनके पिता की तीन संताने मेजर निधि सिंह ,कर्नल अनिमेष सिंह व प्रीति सिंह हैं। पिता की मृत्यु के बाद निधि सिंह ने म्यूटेशन हेतु तहसील में प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर कोई कार्यवाही नही हुई। उनके भाई अनिमेष सिंह ने झूठे अनापत्ति प्रमाण पत्र बनाकर यह सम्पति अपने नाम करा ली।
इस सम्बंध में निधि सिंह के द्वारा एक वाद सिविल जज सीनियर डिवीजन हल्द्वानी के समक्ष दायर किया। सिविल जज सीनियर डिवीजन ने अपने आदेश में कहा कि अनिमेश सिंह ने सभी जगह से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए है ,इसलिए वे इस भूमि पर कंस्ट्रक्शन कर सकते है और यह भूमि उनकी ही है। सिविल जज के आदेश को निधि सिंह द्वारा याचिका दाखिल कर उच्च न्यायालय में चुनोती दी गयी। याचिका में यह भी कहा है कि इस भूमि पर से कई पेड़ काटे गए है। अनिमेष सिंह ने यह भूमि अपनी पत्नी की गिफ्ट भी कर दी है, जिसपर वह पिछोड़ा डेवलपर के नाम से दो सौ के करीब फ्लैट्स बना रही हैं।