विहाइव आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज को हाईकोर्ट ने जारी की अवमानना नोटिस nainital news

हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी छात्रों से वसूली गई अतिरिक्त फीस उन्हें वापस नहीं करने को गंभीरता से लेते हुए विहाइव आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज को अवमानना नोटिस जारी किया है।

By Skand ShuklaEdited By: Publish:Fri, 13 Dec 2019 06:24 PM (IST) Updated:Sat, 14 Dec 2019 10:33 AM (IST)
विहाइव आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज को हाईकोर्ट ने जारी की अवमानना नोटिस nainital news
विहाइव आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज को हाईकोर्ट ने जारी की अवमानना नोटिस nainital news

नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी छात्रों से वसूली गई अतिरिक्त फीस उन्हें वापस नहीं करने को गंभीरता से लेते हुए विहाइव आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज को अवमानना नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में जबाव दाखिल करने देने को कहा है।

शुक्रवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की एकलपीठ में अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। दरअसल सरकार ने 14 अक्टूबर 2015 को शासनादेश जारी कर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों की फीस 80 हजार से बढ़ाकर दो लाख 15 हजार रुपये कर दी थी। इस आदेश को आयुर्वेदिक कॉलेजों से बीएएमएस कर रहे छात्रों ने याचिका के माध्यम से हाई कोर्ट में चुनौती दी। पिछले साल नौ जुलाई को एकलपीठ ने शासनादेश को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ  बताते हुए निरस्त कर दिया और मेडिकल कॉलेजों से छात्रों से ली गई बढ़ी हुई फीस उन्हें वापस करने के आदेश पारित किए थे। एकलपीठ के इस आदेश को आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों की एसोसिएशन द्वारा विशेष अपील दायर कर चुनौती दी गई।

हाई कोर्ट की खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश को सही ठहराया किंतु लंबे समय बाद भी आयुर्वेदिक कॉलेजों ने यह बढ़ी हुई फीस छात्रों को वापस नहीं की। जिसके बाद विहाइव आयुर्वेदिक कॉलेज की छात्रा मोनिका व अन्य ने अवमानना याचिका दायर की। एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद विहाइव आयुर्वेदिक कॉलेज को अवमानना नोटिस जारी किया। यहां बता दें कि इससे पहले हाई कोर्ट शिवालिक, डीआइएमएस, क्वाडरा मेडिकल कॉलेजों को भी अवमानना नोटिस जारी कर चुका है।

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