रामनगर में संचालित हो रहे मनराल स्टोन क्रशर को लेकर हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश

हाइकोर्ट ने रामनगर के सक्खनपुर में स्थित मनराल स्टोन क्रशर के अवैध रूप से संचालित होने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। मामले में कोर्ट ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को निर्देश दिएं हैं कि वे मौके पर जाकर मौका-मुयाना करें।

By Skand ShuklaEdited By: Publish:Fri, 15 Jan 2021 05:53 PM (IST) Updated:Fri, 15 Jan 2021 05:53 PM (IST)
रामनगर में संचालित हो रहे मनराल स्टोन क्रशर को लेकर हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश
रामनगर में संचालित हो रहे मनराल स्टोन क्रशर को लेकर हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश

नैनीताल, जागरण संवाददाता : हाइकोर्ट ने रामनगर के सक्खनपुर में स्थित मनराल स्टोन क्रशर के अवैध रूप से संचालित होने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। मामले में कोर्ट ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को निर्देश दिएं हैं कि वे मौके पर जाकर मौका-मुयाना करें। अगर स्टोन क्रशर अवैध रूप से चल रहा है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करें। इस सम्बंध में पांच मार्च तक कोर्ट को अवगत कराएं कि आपने क्या कार्यवाही की।

मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश आरएस चौहान व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ में हुई। मामले के अनुसार रामनगर निवासी आनन्द सिंह नेगी ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि काॅर्बेट नेशनल पार्क के समीप सक्खनपुर में मनराल स्टोन क्रेशर अवैध रूप से चल रहा है । स्टोन क्रशर के पास पीसीबी का लाइसेंस नहीं है । स्टोन क्रशर काॅर्बेट नेशनल पार्क के समीप लगाया है । याचिकर्ता का कहना है कि जब इसकी शिकायत उनके द्वारा पीसीबी और वन विभाग के उच्च अधिकारियों से की गई तो अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस पर रोक लगाई जाए।

chat bot
आपका साथी