सहायक निदेशक एनके शर्मा की याचिका पर हाईकोर्ट ने की सुनवाई, सरकार से मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में घिरे समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक एनके शर्मा पर दर्ज विजिलेंस के मुकदमे को निरस्त करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले में सरकार से एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

By Skand ShuklaEdited By: Publish:Mon, 20 Sep 2021 02:11 PM (IST) Updated:Mon, 20 Sep 2021 02:11 PM (IST)
सहायक निदेशक एनके शर्मा की याचिका पर हाईकोर्ट ने की सुनवाई, सरकार से मांगा जवाब
सहायक निदेशक एनके शर्मा की याचिका पर हाईकोर्ट ने की सुनवाई, सरकार से मांगा जवाब

नैनीताल, जागरण संवाददाता : हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में घिरे समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक एनके शर्मा पर दर्ज विजिलेंस के मुकदमे को निरस्त करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले में सरकार से एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

शर्मा ने याचिका दायर कर कहा है कि दस अगस्त को उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। वह 31 अक्टूबर को रिटायर होने वाले हैं। 2013 में उनके द्वारा ही समाज कल्याण छात्रवृत्ति में हुई अनियमितता का मामला उजागर किया था। इस घोटाले में आरोपित विभागीय अधिकारियों द्वारा साजिश के तहत व दबाव में उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कराया।

याचिकाकर्ता के अनुसार उनकी पूरी सर्विस बेदाग रही है। उल्लेखनीय सेवा की वजह से भारतीय प्रशासनिक सेवा के कैडर के लिए तक संस्तुति की गई थी। उन्होंने विजिलेंस की ओर से दर्ज प्राथमिकी निरस्त करने की मांग की है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की एकलपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी। बता दें कि सहायक निदेशक समाज कल्याण एनके शर्मा के खिलाफ विजिलेंस ने आय से अधिक संपत्‍त‍ि मामल में केस दर्ज किया है। मुकदमा निरस्‍त करने और गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्‍होंने हाईकोर्ट की शरण ली है।

chat bot
आपका साथी