हाई कोर्ट ने पूर्व सांसद डीपी यादव की जमानत अवधि दो माह के लिए बढ़ाई
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता व पूर्व सांसद डीपी यादव सहित तीन अन्य द्वारा विधायक रहे महेंद्र भाटी की हत्या करने के मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने पूर्व सांसद डीपी यादव को मेडिकल चेकअप के लिए शॉर्टटर्म जमानत की अवधि दो माह बढ़ा दी है।
नैनीताल, जागरण संवाददाता : उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता व पूर्व सांसद डीपी यादव सहित तीन अन्य द्वारा विधायक रहे महेंद्र भाटी की हत्या करने के मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने पूर्व सांसद डीपी यादव को मेडिकल चेकअप करने के लिए पूर्व में दी गयी शॉर्टटर्म जमानत की अवधि दो माह और बढ़ा दी है। पूर्व में कोर्ट ने दो माह की अंतरिम जमानत दी थी, जिसकी अवधि 20 जून को समाप्त हो गयी थी ।
सोमवार को पूर्व सांसद की ओर से शॉर्ट टर्म बेल की अवधि बढ़ाने हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया गया था। जिस पर कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत की अवधि को दो माह बढ़ा दिया है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश आरएस चौहान व न्यायमुर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई। दरअसल 13 सितम्बर 1992 को गाजियाबाद जिले के विधायक महेंद्र भाटी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में डीपी यादव, परनीत भाटी, करन यादव व पाल सिंह उर्फ लक्कड़ पाल पर मुकदमा दर्ज हुआ था। 15 फरवरी 2015 को देहरादून की सीबीआई कोर्ट ने चारों हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा सुनवाई थी। इस आदेश को चारों अभियुक्तों द्वारा हाई कोर्ट में चुनोती दी गयी है।
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