हाईकोर्ट का सख्‍त निर्देश, उमेश शर्मा के स्टिंग मामले में तीन सप्ताह में जवाब दे सरकार

हाई कोर्ट ने न्यूज चैनल मालिक उमेश शर्मा के स्टिंग मामले में सरकार को तीन सप्ताह में हर हाल में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

By Skand ShuklaEdited By: Publish:Wed, 24 Apr 2019 11:59 AM (IST) Updated:Wed, 24 Apr 2019 11:59 AM (IST)
हाईकोर्ट का सख्‍त निर्देश, उमेश शर्मा के स्टिंग मामले में तीन सप्ताह में जवाब दे सरकार
हाईकोर्ट का सख्‍त निर्देश, उमेश शर्मा के स्टिंग मामले में तीन सप्ताह में जवाब दे सरकार

नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट ने न्यूज चैनल मालिक उमेश शर्मा के स्टिंग मामले में सरकार को तीन सप्ताह में हर हाल में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ 14 मई के बाद उस स्टिंग के वीडियो को देख सकती है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि सरकार इस मामले में जवाब दाखिल करना नहीं चाहती और सरकार को तीन सप्ताह का समय दिया जा चुका है।

दरअसल, स्टिंग मामले को लेकर न्यूज चैनल के मालिक उमेश शर्मा के खिलाफ देहरादून में मुकदमे दर्ज कराए गए। उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। सरकार की ओर से दर्ज मुकदमे में कहा गया था कि उमेश शर्मा कर्मचारियों के माध्यम से स्टिंग करा रहे हैं और सरकार को ब्लैकमेल कर अस्थिर करने की साजिश रच सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए सरकार को सख्त हिदायत दी कि वह हर हाल में मामले में तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करे। कोर्ट ने टिप्पणी की कि 14 मई के बाद किसी भी दिन स्टिंग की सीडी देखी जा सकती है। साथ ही कहा कि यदि सरकार ने जवाब दाखिल नहीं किया तो कोर्ट फैसला सुनाएगी।

पूर्व में कोर्ट ने स्टिंग मामले में राज्य सरकार, आयुष गौड़, वीरेंद्र रावत, संजय गुप्ता, एसएसपी देहरादून व जांच अधिकारी अरविंद कुमार से तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए थे। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता केटीएस तुलसी द्वारा की गई।

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