पूर्व सांसद डीपी यादव समेत अन्य अभियुक्तों को हाई कोर्ट ने नहीं मिली राहत

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने विधायक रहे महेंद्र भाटी की हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता पूर्व सांसद डीपी यादव सहित तीन अन्य अभियुक्तों की शॉटटर्म बेल अर्जी पर सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई की तिथि 15 अप्रैल के लिए नियत कर दी।

By Skand ShuklaEdited By: Publish:Thu, 08 Apr 2021 05:46 PM (IST) Updated:Thu, 08 Apr 2021 05:46 PM (IST)
पूर्व सांसद डीपी यादव समेत अन्य अभियुक्तों को हाई कोर्ट ने नहीं मिली राहत
पूर्व सांसद डीपी यादव समेत अन्य अभियुक्तों को हाई कोर्ट ने नहीं मिली राहत

नैनीताल, जागरण संवाददाता : उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गाजियाबाद जिले के विधायक रहे महेंद्र भाटी की हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता पूर्व सांसद डीपी यादव सहित तीन अन्य अभियुक्तों की शॉटटर्म बेल अर्जी पर सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई की तिथि 15 अप्रैल के लिए नियत कर दी। कोर्ट पूर्व सांसद यादव व अन्य की याचिकाओं पर पिछले तीन तारीखों से लगातार सुनवाई कर रही है। कोर्ट के फैसले से पूर्व सांसद समेत अन्य अभियुक्तों को राहत नहीं मिल सकी। 

गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार 13 सितम्बर 1992 को गाजियाबाद जिले के विधायक महेंद्र भाटी की गोली मारकर हत्या कर दीग गई थी। हत्याकांड में पूर्व सांसद डीपी यादव, परनीत भाटी, करन यादव व पाल सिंह उर्फ  लक्कड़पाला अभियुक्त हैं। 15 फरवरी 2015 को देहरादून की सीबीआई कोर्ट ने पूर्व सांसद समेत चारों हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस आदेश को चारों अभियुक्तों द्वारा याचिका दायर कर हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। अभी अभियुक्त जेल में हैं, किसी को उच्च न्यायलय से जमानत नहीं मिली है। 

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