बागेश्वर जिले में सड़क निर्माण में पेड़ों की कटाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
हाई कोर्ट ने बागेश्वर जिले में सड़क निर्माण में पेड़ों की कटाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। सरकार व अन्य को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। रैतोली व रीठागांव से बनाई जा रही सड़क को लेकर ग्रामीणों ने सवाल खड़े किए थे।
नैनीताल, जागरण संवाददाता : हाई कोर्ट ने बागेश्वर जिले में सड़क निर्माण में पेड़ों की कटाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही सरकार व अन्य को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। रैतोली व रीठागांव से बनाई जा रही सड़क को लेकर ग्रामीणों व गरीब भूमिधरों ने गंभीर सवाल खड़े किए थे।
बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में गरुड़ निवासी गोपाल चंद वनवासी की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें कहा गया है कि कंधार पत्थर खानी मोटर मार्ग को तल्लाधार से होते हुए ग्वालदम तक जोडऩे के लिए पांच किमी सड़क स्वीकृत हुई है। शासन ने 30 मार्च को इस सड़क निर्माण के लिए 93 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी है, मगर लोनिवि सड़क का निर्माण शासनादेश के विपरीत कर रहा है।
अवैध रूप से पेड़ों का कटान व बिना जमीन स्वीकृति के सड़क का निर्माण कराने जा रहा है। रैतोली व रीठागांव से बनाई जा रही सड़क को लेकर ग्रामीणों व गरीब भूमिधरों ने गंभीर सवाल खड़े किए थे। ग्रामीणों ने डीएम, लोनिवि, वन विभाग के उच्चाधिकारियों को भी शिकायत की, लेकिन उनके प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया गया। बिना सर्वे के ही सैकड़ों पेड़ों को चिह्निïत करने की कार्रवाई कर दी।
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