आधा वेतन देने के सवाल पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से मांगा हलफनामा

हाई कोर्ट ने उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने कर्मचारियों को आधा वेतन ही भुगतान किए जाने के सवाल पर याचिकाकर्ता को शपथपत्र पेश करने के निर्देश दिए। अगली सुनवाई सात अक्टूबर के लिए नियत कर दी।

By Skand ShuklaEdited By: Publish:Fri, 17 Sep 2021 06:30 PM (IST) Updated:Fri, 17 Sep 2021 06:30 PM (IST)
आधा वेतन देने के सवाल पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से मांगा हलफनामा
आधा वेतन देने के सवाल पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से मांगा हलफनामा

जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाई कोर्ट ने उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने कर्मचारियों को आधा वेतन ही भुगतान किए जाने के सवाल पर याचिकाकर्ता को शपथपत्र पेश करने के निर्देश दिए। अगली सुनवाई सात अक्टूबर के लिए नियत कर दी।

गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान परिवहन सचिव रंजीत सिन्हा ने अदालत को बताया कि कर्मचारियों को जुलाई तक का वेतन का भुगतान कर दिया गया है। अगस्त के वेतन के लिये कैबिनेट की आगामी बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा।

वहीं याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि परिवहन निगम की ओर से कर्मचारियों को आधे वेतन का ही भुगतान किया जा रहा है, अदालत इस मामले का संज्ञान ले। इसके बाद अदालत ने याचिकाकर्ता को इस मामले में शपथपत्र पेश करने को कहा है। वहीं, भारत सरकार की ओर से पक्ष रखा गया। इसमें बताया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर केंद्र के 2003 के नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।

इस वजह से उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के बीच रोडवेज की परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर अब तक कोई हल नहीं निकल सका है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र्र सरकार को निर्देश दिए थे कि उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के मुख्य सचिव बैठक कर परिसंपत्तियों के बंटवारा बंटवारे का हल निकालें। आदेश के अनुपालन में भारत सरकार ने नौ सितंबर 2021 को दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों की संयुक्त बैठक कराई गई। बैठक में उत्तर प्रदेश की ओर से बताया गया कि इस संबंध में उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई है, जो अभी लंबित है।

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