अभयारण्य में अतिक्रमण मामले की सुनवाई चार अक्टूबर को, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता नहीं हुए पेश

जनहित याचिका में कहा है कि कुछ लोगों ने सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर प्रतिबंधित क्षेत्र बिनसर वन्यजीव अभयारण्य अल्मोड़ा में अतिक्रमण कर होटल रिसार्ट व रेस्टोरेंट बना दिये है और कुछ बन रहे है। इस पर रोक लगाई जाए।

By Prashant MishraEdited By: Publish:Tue, 28 Sep 2021 04:34 PM (IST) Updated:Tue, 28 Sep 2021 04:34 PM (IST)
अभयारण्य में अतिक्रमण मामले की सुनवाई चार अक्टूबर को, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता नहीं हुए पेश
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कोर्ट में पेश नही हुए, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की।

जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाई कोर्ट ने बिनसर वन्यजीव अभयारण्य अल्मोड़ा में  सरकार की अनुमति के बिना चलाए  जा रहे तथा निर्माणाधीन होटलों, रिजार्ट व रेस्टोरेंटो के खिलाफ दायर जनहित याचिका में सुनवाई की। कोर्ट ने अगली सुनवाई तिथि चार अक्टूबर नियत की है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कोर्ट में पेश नही हुए, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की। वहीं, विपक्षीगणो की तरफ से कहा गया कि होटल एवं रेस्टोरेंट बंद होने से उनको नुकसान हो रहा है। इस मामले की सुनवाई जल्दी की जाय।  

 मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने मामले को सुना। अल्मोड़ा निवासी गौरव नैथानी ने जनहित याचिका में कहा है कि कुछ लोगों ने सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर प्रतिबंधित क्षेत्र बिनसर वन्यजीव अभयारण्य अल्मोड़ा में अतिक्रमण कर होटल, रिसार्ट व रेस्टोरेंट बना दिये है और कुछ बन रहे है। इस पर रोक लगाई जाए। पूर्व में कोर्ट ने याचिकाकर्ता से इनकी सूची कोर्ट में देने को कहा था परंतु याचिकाकर्ता ने इनकी जानकारी नही होने पर कोर्ट ने सरकार से इनकी लिस्ट पेश करने को कहा।

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