सीबीआइ कोर्ट से सजायाफ्ता आयकर अधिकारी की अपील पर सुनवाई 16 को

हाई कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआइ कोर्ट से सजायाफ्ता आयकर अधिकारी श्वेताभ सुमन व अन्य की अपील पर अगली सुनवाई 16 अगस्त नियत कर दी। सोमवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ में आइआरएस श्वेताभ सुमन व अन्य की अपील पर सुनवाई हुई।

By Skand ShuklaEdited By: Publish:Tue, 27 Jul 2021 08:31 AM (IST) Updated:Tue, 27 Jul 2021 08:31 AM (IST)
सीबीआइ कोर्ट से सजायाफ्ता आयकर अधिकारी की अपील पर सुनवाई 16 को
सीबीआइ कोर्ट से सजायाफ्ता आयकर अधिकारी की अपील पर सुनवाई 16 को

जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाई कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआइ कोर्ट से सजायाफ्ता आयकर अधिकारी श्वेताभ सुमन व अन्य की अपील पर अगली सुनवाई 16 अगस्त नियत कर दी। सोमवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ में 1998 बैच के आइआरएस श्वेताभ सुमन व अन्य की अपील पर सुनवाई हुई।

मामले के मुताबिक एक शिकायती पत्र के आधार पर सीबीआइ ने 2015 में तब संयुक्त आयकर आयुक्त रहे श्वेताभ के 14 ठिकानों में छापेमारी की थी। सीबीआइ ने जांच में पाया कि श्वेताभ के पास आय से 337 प्रतिशत अधिक संपत्ति है। यह संपत्ति गाजियाबाद, झारखंड, बिहार व देहरादून में थी। अफसर ने आय से अधिक संपत्ति को माता-पिता व जीजा के नाम किया था। 13 फरवरी 2019 को सीबीआइ देहरादून की कोर्ट ने श्वेताभ को सात साल के कारावास के साथ ही 3.70 करोड़ जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस आदेश के खिलाफ श्वेताभ ने हाई कोर्ट में अपील दायर की है।

हाई कोर्ट में दो अगस्त से भौतिक रूप से होंगे न्यायिक काम

कोविड मामलों में कमी के बाद केंद्र व राज्‍य सरकार की ओर से जारी किए गए नए स्वास्थ्य दिशा-निर्देशों के अनुसार अब उत्तराखंड हाई कोर्ट में दो अगस्त से न्यायिक कार्य भौतिक रूप से होंगे। हालांकि वर्चुअल माध्यम से भी सुनवाई की सुविधा रहेगी। सोमवार को हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, दो अगस्त से हाई कोर्ट में न्यायिक कार्य हाईब्रिड मोड यानी भौतिक व वर्चुअल दोनों माध्यम से सुनवाई की सुविधा होगी। इस माध्यम से सुनवाई में अधिवक्ताओं, वादकारियों व स्टाफ की सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा।

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