वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली योजना का लाभ करीबियों को देने के मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

हाईकोर्ट ने वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली योजना के तहत बेरोजगारों को स्वरोजगर करने के लिए ऋण दिए जाने के मामले में मंगलवार को सुनवाई की।

By Skand ShuklaEdited By: Publish:Tue, 04 Aug 2020 02:43 PM (IST) Updated:Wed, 05 Aug 2020 12:44 PM (IST)
वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली योजना का लाभ करीबियों को देने के मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई
वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली योजना का लाभ करीबियों को देने के मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

नैनीताल, जेएनएन : हाईकोर्ट ने वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली योजना के तहत बेरोजगारों को स्वरोजगर करने के लिए ऋण दिए जाने के मामले में मंगलवार को सुनवाई की। मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार से एक हाई लेबल कमेटी गठित कर पूरे प्रकरण की जांच कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि कुमार मलिमथ व न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खण्डपीठ में हरिद्वार निवासी सतीश चन्द्र शर्मा की जनहित याचिका में सुनवाई हुई।

याचिका में कहा है कि सरकार बेरोजगारों ,असहाय व गरीब लोगो को स्वरोजगार करने के करीब 20 लाख का लोन वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली योजना के तहत पर्यटन व साहसिक कार्यो के लिए दिया जाता है, परन्तु 2007 से 2012 तक तत्कालीन पर्यटन मंत्री मदन कौशिक व हरिद्वार के विधायक प्रदीप बत्रा की पत्नी ने इस योजना का लाभ उठाते हुए अपने करीबी लोगों को इसका लोन दिलाया गया। जो पहले से ही करोड़ पति है। याचिकाकर्ता ने मदन कौशिक व प्रदीप बत्रा की पत्नी सहित कई अन्य 10 लोगो को इसमें पक्षकार बनाया है और पूरे मामले की जाँच कराने की मांग की है।

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